नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य हेतु वर्गीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य हेतु वर्गीकरण
आरबीआई/2022-23/132 13 अक्तूबर 2022 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदया/महोदय, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य हेतु वर्गीकरण कृपया 06 अप्रैल 2022 को यथा संशोधित, 20 जुलाई 2021 के सीआरआर/एसएलआर - 2021 पर मास्टर निदेश के पैरा 9 (एनडीटीएल गणना के लिए शामिल नहीं की जाने वाली देयताएं) देखें। 2. इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड से किसी बैंक को प्राप्त इनवोक की गई गारंटियों के संबंध में दावों में प्राप्त राशि और संबंधित अग्रिमों के लिए उसी के समायोजन के लंबित होने तक उनके द्वारा धारित की गई राशि को सीआरआर और एसएलआर के लिए एनडीटीएल की गणना के प्रयोजन के लिए बाहरी देयताओं के रूप में नहीं माना जाए। 3. तदनुसार, सीआरआर/एसएलआर - 2021 पर मास्टर निदेश के पैरा 9 में अब से "नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से पात्र बैंकों द्वारा दावों और उनके लंबित समायोजनों के लिए इनवोक गारंटी का आह्वान करके प्राप्त राशि" शामिल होगी। भवदीय (प्रकाश बलियारसिंह) |