लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों के विनियमन पर स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों के विनियमन पर स्पष्टीकरण
आरबीआई/2011-12/359 20 जनवरी 2012 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक प्रधान कार्यालय, सरकारी लेखा विभाग महोदया/ महोदय, लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों के विनियमन पर स्पष्टीकरण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की व्यापक समीक्षा समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसार, लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर को दो अपवादों के साथ 25 आधार अंकों (बीपीएस) के प्रसार के साथ समान परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) दरों के साथ संरेखित किया जाएगा। 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) पर प्रसार 50 बीपीएस और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस, 2004) पर 100 बीपीएस होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दरें उस वर्ष की 01 अप्रैल से पहले अधिसूचित की जाएंगी। 01 दिसंबर, 2011 से विभिन्न लघु बचत योजनाओं में ब्याज दरों में परिवर्तन पर अधिसूचनाएं भारत सरकार द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी हैं। हमने अपने दिनांक 05 दिसम्बर, 2011 के परिपत्र संख्या 2011-12/291 के माध्यम से भी लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ, 1968) पर ब्याज दर में परिवर्तन का उल्लेख करते हुए सरकार की दिनांक 25 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना परिचालित की है। 2. यह देखा गया है कि प्रेस के कुछ वर्गों में समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, जो यह धारणा व्यक्त करते हैं कि सरकारी प्रतिभूति दरों से जुड़ी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अस्थिर प्रकृति की हैं और एक साधन के प्रचलन के दौरान सरकारी प्रतिभूति पर प्रतिफल के आधार पर बदलेगी। 3. लघु बचत योजनाओं के नियमों के अनुसार पीपीएफ, 1968 को छोड़कर सभी योजनाओं में किसी विशेष तारीख को किए गए निवेश पर ब्याज दर निवेश की पूरी अवधि के लिए, परिपक्वता तक, अपरिवर्तित रहती है, भले ही बाद के सभी वर्षों में संशोधन किया गया हो। 4. उपरोक्त स्पष्टीकरण, सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने की सलाह के साथ, पीपीएफ योजना, 1968 और एससीएसएस, 2004 का संचालन करने वाली आपके बैंक की शाखाओं के ध्यान में लाया जा सकता है। भवदीय (पीएस रंगा राव) |