एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन के लिए पारिश्रमिक - टर्नओवर कमीशन (टीओसी) का भुगतान - आरबीआई - Reserve Bank of India
एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन के लिए पारिश्रमिक - टर्नओवर कमीशन (टीओसी) का भुगतान
आरबीआई/2004/305 17 दिसंबर 2004 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ प्रिय महोदय, एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन के लिए पारिश्रमिक - टर्नओवर कमीशन (टीओसी) का भुगतान जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20, 21 और 21ए के अनुसार रिज़र्व बैंक, केंद्र और राज्य सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा आपके बैंक को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। एजेंसी समझौते के अनुसार आपका बैंक टर्नओवर कमीशन (टीओसी) के रूप में पारिश्रमिक हेतु पात्र है। 2. हाल ही में, हमें कई प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि क्या एजेंसी बैंकों द्वारा केंद्र/राज्य सरकार के विभागों की ओर से किया गया कोई विशेष लेन-देन टीओसी के लिए पात्र है या नहीं। हम स्पष्ट करते हैं कि सरकारी कारोबार की निम्नलिखित मदें ही टीओसी के भुगतान के लिए पात्र होंगी:
3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकारों द्वारा सीधे वित्तीय संस्थाओं और बैंकों आदि से प्राप्त किए गए अल्पकालिक/ दीर्घावधि उधार टीओसी के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि बैंकों द्वारा ये लेनदेन हमारे एजेंट के रूप में नहीं किए जाते हैं। सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन हेतु एजेंट के रूप में कार्य करने के संबंध में हुई पारस्परिक सहमति के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंकों को अलग से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। हम पुनः सूचित करते हैं कि मंत्रालयों/ विभागों आदि की ओर से बैंकों द्वारा खोले गए साख पत्र (एल/सी) से संबंधित लेनदेन टीओसी के लिए पात्र नहीं होंगे। 4. हम यह भी सूचित करते हैं कि भविष्य में टर्नओवर कमीशन के लिए दावा प्रस्तुत करते समय सभी एजेंसी बैंकों द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि अयोग्य लेनदेन पर टीओसी का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। 5. कृपया प्राप्ति सूचना दें। भवदीय, (एम.टी. वर्गीज) |