'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण
आरबीआई/2023-24/100 विसविवि.एमएसएमई और एनएफ़एस.बीसी.सं.13/06.02.31/2023-24 28 दिसंबर 2023 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
कृपया 24 जुलाई 2017 के “मास्टर निदेश- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण” (जिसे 29 जुलाई 2022 को अद्यतन किया गया है), के पैरा 2.4 से 2.7 का संदर्भ ग्रहण करें, जिन्हें ‘एमएसएमई की नई परिभाषा’ विषय पर पर दिनांक 2 जुलाई 2020 को जारी परिपत्र सं. FIDD.MSME & NFS. BC.No.3/ 06.02.31/2020-21 के संदर्भ में जोड़ा गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में उद्यमों के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 26 जून 2020 की राजपत्र अधिसूचना सं.एस.ओ. 2119 (ई) के माध्यम से जारी किए गए थे। इसके पश्चात भारत सरकार ने उक्त अधिसूचना में दिनांक 18 अक्टूबर 2022 की राजपत्र अधिसूचना सं.एस.ओ. 4926 (ई) के मार्फत संशोधन किए थे।
2. चूंकि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार एमएसएमई का वर्गीकरण/ पुनः वर्गीकरण भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय का सांविधिक दायित्व है, अतः विनियमित संस्थाओं को इस संबंध में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार निर्देशित किया जाता है।
3. तदनुसार, ऊपर उल्लिखित ‘मास्टर निदेश-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण’ में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:
उक्त मास्टर निदेश को तदनुसार अद्यतन किया गया है। भवदीय
(आर. गिरिधरन) मुख्य महाप्रबंधक |