स्वच्छ नोट नीति - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वच्छ नोट नीति
आरबीआई/2012-13/500 10 मई 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय स्वच्छ नोट नीति हाल ही में हमारे संज्ञान में यह आया है कि, बैंकों की कुछ शाखाएँ पुरानी प्रथाओं जैसे स्टैपलिंग, नोटों के खुले हुए पैकेट पर नोटों की वॉटरमार्क विंडो पर नोटों की संख्या लिखने जो नोटों की वॉटरमार्क छाप को खराब करने और इसकी आसान पहचान को कठिन बनाने का पालन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि कुछ बैंक शाखाएं नोटों को पुन: जारी करने योग्य और गैर-जारी करने योग्य के रूप में छंटनी नहीं कर रही हैं और जनता को गंदे नोट जारी कर रही हैं। इस तरह की प्रथाएं भारतीय रिजर्व बैंक की "स्वच्छ नोट नीति" के खिलाफ हैं। 2. इस संबंध में हम भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 07 नवंबर 2001 के निर्देश डीबीओडी सं.निदेश.बीसी.43/13.03.00/2001-02 का संदर्भ देते हैं और पुन: दोहराते हैं कि: क. बैंक किसी भी नोट पैकेट के स्टैपलिंग नहीं करें और इसके बजाय नोट पैकेटों को पेपर बैंड से सुरक्षित करें, ख. बैंक सभी नोटों को पुन: जारी करने योग्य और जारी न करने योग्य के रूप में छंटनी कर क्रमबद्ध करें और जनता को केवल स्वच्छ नोट जारी करें; तथा, ग. बैंक किसी भी बैंक नोट के वॉटरमार्क विंडो पर किसी भी प्रकार का लिखना तत्काल बंद करें। भवदीय (बी. पी. विजयेंद्र) |