इरादतन चूक कर्ताओं सबंधी जानकारी एकत्रित और प्रसारित करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
इरादतन चूक कर्ताओं सबंधी जानकारी एकत्रित और प्रसारित करना
भारिबैं/2014-15/565 23 अप्रैल 2015 i) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय / महोदया, इरादतन चूक कर्ताओं सबंधी जानकारी एकत्रित और प्रसारित करना कृपया उपर्युक्त विषय पर 22 दिसंबर 2001 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.डीएल.बीसी.54/20.16.001/2001-02 देखें । 2. जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(60) में की गई व्याख्या के अनुसार चूक कर्ता अधिकारी उसी को माना जाता है जो निदेशकों की निम्नलिखित श्रेणियों में आता हो: (i) पूर्णकालिक निदेशक (ii) जहां कोई प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक न हो, ऐसा निदेशक अथवा ऐसे निदेशक जिनको बोर्ड द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है और जिन्होंने ऐसे विनिर्देशन के लिए बोर्ड को लिखित रूप से अपनी सहमति दी है, अथवा यदि किसी भी निदेशक को विनिर्दिष्ट न किया गया हो तो उस स्थिति में सभी निदेशक; (iii) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में प्रत्येक निदेशक, जिसे ऐसे उल्लंघन की जानकारी बोर्ड की किसी भी कार्यवाही के प्राप्त होने के आधार पर रही हो अथवा उसने ऐसी कार्यवाही में भाग लिया हो और इस बारे में आपत्ति दर्ज न की हो, या जहां ऐसा उल्लंघन उसकी सहमति या साँठगाँठ से हुआ हो। 3. उपर्युक्त विधिक प्रावधानों को देखते हुए एक गैर-पूर्णकालिक निदेशक को तब तक चूक कर्ता नहीं माना जाएगा जब तक कि यह निर्णायक रूप से साबित न हो जाए कि - I. उसे उधारकर्ता द्वारा की गई चूक संबंधी बात की जानकारी बोर्ड अथबा बोर्ड की समिति के कार्यवृत्त में दर्ज की गई किसी भी कार्यवाही के आधार पर रही है और उसने इस संबंध में अपनी आपत्ति कार्यवृत्त में दर्ज नहीं कराई है, अथवा, II. ऐसा उल्लंघन उसकी सहमति या साँठगाँठ से हुआ है । तथापि, उपर्युक्त अपवाद प्रमोटर निदेशक पर लागू नहीं होंगे भले ही वह एक पूर्णकालिक निदेशक न हो। 4. अत: 22 दिसंबर 2001 के हमारे उपर्युक्त परिपत्र के आंशिक संशोधन में, हम यह सूचित करते हैं कि बैंक/वित्तीय संस्थाएं साख सूचना कंपनियों को समग्र रूप से 1 करोड़ रुपए और इससे अधिक की बकाया राशि वाले उधारकर्ताओं के संबंध में संदिग्ध और डूबंत आस्तियों के रूप में वर्गीकृत (दावा दायर न किए गए तथा दावा दायर किए गए खाते) सूचनाओं का प्रसार करते समय, उपर्युक्त पैरा 3 में विनिर्दिष्ट दुर्लभ परिस्थितियों के अलावा गैर-पूर्णकालिक निदेशकों (नामिती तथा स्वतंत्र निदेशकों) के नाम, प्रमोटर निदेशकों को छोड़ते हुए, सूची से हटा दें। भवदीय (राजिंदर कुमार) |