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निवल मालियत की संगणना

आरबीआई/2014-15/411
डीपीएसएस सीओ एडी सं. 1344/02.27.005/2014-15

16 जनवरी 2015

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत
प्राधिकृत सभी संस्थाओं

महोदय / महोदया,

 निवल मालियत की संगणना

जैसा कि आपको विदित है कि, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत देश के भीतर भुगतान प्रणाली का परिचलन करने वाली एक संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकार प्राप्त करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने समय – समय पर प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं, मुद्रा अंतरण सेवा स्कीम हेतु ओवरसीज प्रिंसिपल्स, कार्ड नेटवर्क परिचालक इत्यादि सहित भुगतान प्रणाली परिचालकों को प्राधिकार प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंडों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन संस्थाओं को अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम चुकता पूंजी और निवल मालियत, जो भी लागू हो, की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होता है।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत संस्था के लिए निवल मालियत की संगणना के संबंध में एकरूपता और स्पष्टता के लिए यह सूचित किया जाता है कि, “निवल मालियत” का आशय “चुकता इक्विटी पूंजी, निर्बंध आरक्षित निधियाँ, शेयर प्रीमियम खाते और आरक्षित पूंजियों में शेष जो कि यह दर्शाता है कि, यह आस्तियों की बिक्री से प्राप्त राशियों की अधिकता से उत्पन्न हुआ है न कि, आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के द्वारा, से है” जिन्हें “संचित हानि शेष राशि, अमूर्त आस्तियों और आस्थगित राजस्व व्यय के बही मूल्य, यदि कोई हो” से समायोजित किया गया है। यह परिभाषा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत दिये जाने वाली सभी अनुमोदनों पर लागू होगी।

भवदीय

(नन्दा एस. दवे)
मुख्य महाप्रबंधक

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