अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण सुविधाएँ-संशोधित अनुबंध - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण सुविधाएँ-संशोधित अनुबंध
भारिबैं/2007-08/24
ग्राआऋवि.एसपी. बीसी.सं. 49/09.09.01/2007-08
फरवरी 19, 2008
सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक
महोदय,
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण सुविधाएँ-संशोधित अनुबंध
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी. 2/09.09.01/07-08 देखें । इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि दिनांक 30 अप्रैल 2007 के ग्राआऋवि.सं.प्लान.बीसी.84/04.09.01/06-07 द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी दिशा-निर्देश संशोधित किए गए हैं। तद्नुसार , आप कृपया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दी गई ऋण सुविधाओं का डाटा छमाही आधार पर संलग्न संशोधित अनुबंध 1 और 1ए में प्रस्तुत करें।
2. उपर्युक्त के अलावा, आप कृपया दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे मास्टर परिपत्र में विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण के पैरा में निम्नलिखित परिवर्तन नोट करें।
विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत बैंक कमज़ोर वर्ग के समुदायों को उत्पादक और लाभकारी गतिविधियों हेतु 4% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 15000/- रु पए तक वैयक्तिक ऋण प्रदान कर सकते हैं। साथही, योजना के आय संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य, योजना के अंतर्गत उपलब्ध 15000/- रुपए के वैयक्तिक ऋण के अलावा 20,000/- रु पए तक के आवास ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं (जैसा कि यूनियन बजट 2007-08 में घोषित किया गया)।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर दिनांक 2 जुलाई 2007 के मास्टर परिपत्र में मौजूद अन्य अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं हैं।
3.कृपया प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय,
(जी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध -I
(पैराग्राफ 3 )
मार्च/सितंबर के सूचना देनेवाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित
जनजाति को प्रदान किए गए अग्रिम दर्शानेवाला विवरण
(राशि हजार रूपए में)
(सं. : वास्तविक) |
अजा |
अजजा |
कुल |
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खातों |
बकाया |
खातों |
बकाया |
खातों की सं. |
बकाया |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम |
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1 |
कृषि |
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इनमें से 5 एकड़ अथवा कमजोत वाले छोटे/ सीमांत किसानों अथवा भूमिहीन मजदूरों को अग्रिम |
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2 |
लघु उद्यम (विनिर्माण एवं सेवा उद्यम सहित) |
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इनमें से |
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3 |
खुदरा व्यापर
|
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खातों की संख्या |
बकाया शेष |
खातों की सं. |
बकाया शेष |
खातों की सं. |
बकाया शेष |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
4 |
शिक्षा |
||||||
5 |
आवास ऋण |
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6 |
माइक्रो ऋण (कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों हेतु एसएचजी/जेएलजी को प्रदान ऋण के अलावा) |
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7 |
राज्य द्वारा प्रायोजित अजा/अजजा संगठनों को सामग्री की खरीद और आपूर्ति के लिए तथा/अथवा हिताधिकारियों के उत्पाद के विपणन हेतु (कॉलम 5 और 6 में दर्शाया जाए) |
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8 |
केवल अजा/अजजा सदस्यों वाली संगठित भागीदारी फर्मों , एसएचजी/जेएलजी आदि को उपर्युक्त के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए अजा/अजजा सदस्यों को ऋण |
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कुल |
मार्च/सितंबर के सूचना देनेवाले अंतिम शुक्रवार की स्थिति
के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला विवरण
(राशि हजार रूपए में)
अनुसूचित जनजाति |
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केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू |
खातों की सं
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बकाया शेष |
एन एस टी एफ डी सी माइक्रो ऋण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के सदस्यों वाले स्वयं सहायता समूहें को संवितरित ऋण |
एन एस टी एफ डी सी - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम