आरटीजीएस/एनईएफटी/एनईसीएस/ईसीएस के द्वारा एनआरई खाते में जमा - विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाण पत्र (एफआइआरसी) जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
आरटीजीएस/एनईएफटी/एनईसीएस/ईसीएस के द्वारा एनआरई खाते में जमा - विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाण पत्र (एफआइआरसी) जारी करना
RBI/2010-11/315 13 दिसंबर 2010 आरटीजीएस / एनईएफटी / एनईसीएस / ईसीएस में सहभागी बैंकों के आरटीजीएस/एनईएफटी/एनईसीएस/ईसीएस के द्वारा एनआरई खाते में जमा - विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाण पत्र (एफआइआरसी) जारी करना कृपया उक्त विषय पर दिनांक 14 अगस्त 2009 का हमारा पत्र डीपीएसएस (सीओ) ईपीपीडी सं.327/04.03.01/2009-10 देखें। आरटीजीएस, एनईएफटी, एनईसीएस और ईसीएस जैसे क्रेडिट पुश सिस्टम से प्राप्त एनआरई खातों के लाभार्थियों को आवक विप्रेषण हेतु विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र (एफआइआरसी) जारी करने के संबंध में हमें सदस्य बैकों से पत्र प्राप्त हो रहे थे। इस मामले की जांच की गयी है और निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया जाता है - 16 मई 2000 के एडी (एमए शृंखला) के परिपत्र सं.11 के साथ पठित विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमावली के पैरा 3.ए.6 के अनुसरण में एनआरई खाते में जमा के विप्रेषण के लिए एफआइआरसी जारी नहीं किया जाना चाहिए। 2. साथ ही, यदि आवक विप्रेषण से प्राप्त राशि विदेशी मुद्रा के रूप में लाभार्थी बैंक को विप्रेषित हुई है, तो एफआइआरसी उस बैंक द्वारा जारी किया जाएगा जिसने विदेशी मुद्रा में राशि प्राप्त की है अर्थात वह बैंक एफआइआरसी जारी करेगा जो विदेशी मुद्रा को रुपए में परिवर्तित करता है। भवदीय, (पी. वासुदेवन) |