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79056408

ग्राहक सेवा - बचत खाताधारकों (व्यक्ति)को

आरबीआई/2006-07/139

बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 32/09.07.005/2006-07

4 अक्तूबर 2006

2 आश्विन 1928 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
प्रिय महोदय,

ग्राहक सेवा - बचत खाताधारकों (व्यक्ति)को
पासबुक जारी न करना

वरिष्ठ नागरिक संघों के साथ-साथ ग्राहकों से हमें अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि कई बैंकों ने बचत खाताधारकों (व्यक्ति) को पासबुक जारी करना बंद कर दिया है यह भी पता चला है कि बैंकों ने पासबुक प्रणाली बंद करने का एकतरफा निर्णय लिया है जिससे खाताधारकों को बहुत असुविधा हो रही है यह भी हमारे ध्यान में आया है कि दिनांक 10 अप्रैल 2004 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 74/09.07.005/2004-05 में निर्दिष्ट मासिक अंतराल के बजाय ये बैंक तिमाही अंतराल पर बचत खाताधारकों को लेखा विवरण जारी कर रहे हैं

2. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पासबुक लेनदेनों का एक सुलभ संदर्भ है तथा छोटा और संक्षिप्त होने के कारण यह लेखा विवरण से कहीं अधिक सुविधाजनक होता है लेखा विवरणों का उपयोग करने में कुछ अंतर्निहित कठिनाइयां हैं, जैसे (क) उन्हें नियमित रूप में फाइल करने की ज़रूरत होती है (ख) आरंभिक शेष का मिलान पिछले विवरण के अंतिम शेष के साथ करना ज़रूरी होता है (ग) विवरणों का डाक में खो जाना आम बात है और उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने में व्यय और असुविधा होती है (घ) दो विवरणों के बीच एटीएम स्लिप संतोषजनक हल प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि लेनदेन का संपूर्ण रिकार्ड उपलब्ध नहीं होता है और (Œ) अधिकतर छोटे ग्राहकों के पास कंप्यूटर/इंटरनेट आदि उपलब्ध नहीं होते हैं ऐसी स्थिति में ऐसे छोटे ग्राहकों को पासबुक जारी न करने का अप्रत्यक्ष परिणाम यह होगा कि वे वित्तीय सेवा से बाहर हो जाएंगे

3. अत:, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अनिवार्य रूप से अपने सभी बचत खाताधारकों (व्यक्ति) को पासबुक सुविधा प्रदान करें यदि बैंक लेखा विवरण भेजने की सुविधा प्रदान करता है और ग्राहक इस सुविधा को प्राप्त करना चाहता है तो दिनांक 10 अप्रैल 2004 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 74/09.07.005/2004-05 के अंतर्गत बैंकों को अनिवार्यत: मासिक लेखा विवरण जारी करना चाहिए ऐसे पासबुक अथवा विवरण की लागत की वसूली ग्राहक से नहीं की टजानी चाहिए

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें

भवदीय

(प्रशांत सरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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