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क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा फार्मेट तथा अन्य विनियामक उपाय (कार्रवाई)

भारिबैं/2014-15/184
गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.407/03.10.01/2014-15

20 अगस्त 2014

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

महोदय,

क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा फार्मेट तथा अन्य विनियामक उपाय (कार्रवाई)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा फार्मेट की सिफारिश हेतु समिति (अध्यक्ष श्री आदित्य पुरी) गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों पर टिप्पणी मांगने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर 22 मार्च 2014 को समिति के रिपोर्ट को प्रदर्शित किया गया था।

2. इसके बाद 27 जून 2014 को बैंक ने परिपत्र बैंपविवि सं.सीआईडी.बीसी.127/20.16.056/2013-14 जारी किया जिसमें निम्नलिखित के संबंध में निदेश को विनिर्दिष्ट किया गया था:

i) क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) के संबंध में जागरूकता लाना ;

ii) सभी ऋण निर्णय तथा खाता खोलते समय सीआईआर का उपयोग करना;

iii) सभी सीआईसी के डेटा बेस में वाणिज्यिक डेटा अभिलेख को शामिल करना;

iv) डेटा फार्मेट का मानकीकरण;

v) तकनीकि कार्यदल समूह का गठन;

vi) अस्वीकृत डेटा के सुधार की प्रक्रिया;

vii) डेटा गुणवत्ता इंडेक्स का निर्धारण,

viii) क्रेडिट स्कोर का अंशशोधन (कैलीब्रेशन) तथा सीआईआर के फार्मेट का माननीकरण।

ix) बैंक/वित्तीय संस्थाओं के लिए उत्तम आचरण।

3. उक्त परिपत्र के विषयवस्तु को गहन अनुपालन हेतु एनबीएफसी द्वारा नोट किया जाए।

भवदीया,

(ए. मंगलगिरी)
महाप्रबंधक

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