अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें
भारिबैं /2004-05 / 266
ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी. 53/07.38.01/2004-05
नवंबर 1, 2004
सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
महोदय,
अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें
कफ्पया वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति विवरण की मध्यावधि समीक्षा का पैरा 71 देखें ( पैराग्राफ की प्रतिलिपि संलग्न ) ।
- इस संबंध में, वफ्पया दिनांक 12 मई 2004 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं. 81/07.38.01/2003-04 देखें, जिसमें एनआरई खातों के विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत स्वीवफ्त या नवीवफ्त जमाराशियों पर ब्याज दरें विनिर्दिष्ट की थी । समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 नवंबर 2004 से संविदागत एक से तीन वर्ष की अवधि के लिए अगली सूचना प्राप्त होने तक एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें समनुरुपी परिपक्वतावाले अमरीकी डॉलर के लिए पिछले माह के अंतिम कार्य दिवस को लिबोर/स्वैप दरों से 50 अधिक आधार पाइंट से अधिक नहीं होनी चाहिए । नवीवफ्त एनआरई जमाराशियों पर परिवर्तित ब्याज दरें उनकी वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद भी लागू होंगी ।
- दिनांक 1 नवंबर 2004 का संशोधित निदेश ग्राआऋवि.आरएफ.डीआइआर. 277/ 07.38.01/ 2004-05 संलग्न है ।
- वफ्पया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पावती भेजें ।
भवदीय
( जी.श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक
अनु:- उपर्युक्त के अनुसार
ग्राआऋवि.आरएफ.डीआइआर. 277/07.38.01/2004-05 नवंबर 1, 2004
अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जैसे सहकारी समितियों को लागू) और जमाराशियों पर ब्याज दरों पर समय-समय पर आशोधित दिनांक नवंबर 2, 1987 के निदेश ग्राआऋवि.सं.आरएफ.डीआइआर.बीसी. 53/डी. 1-87/88 के आशोधन में, यह निर्णय लिया गया है कि एनआरई मीयादी जमाराशियां खातों में नीचे दिये गये परिवर्तन प्रभावी करें । दिनांक नवंबर 1, 2004 से संविदागत एक से तीन वर्ष की अवधि के लिए अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें समनुरुपी परिपक्वतावाले अमरीकी डॉलर के लिए पिछले माह के अंतिम कार्य दिवस को लिबोर / स्वैप दरों से 50 अधिक आधार पाइंट से अधिक नहीं होनी चाहिए । ऊपर निर्धारित ब्याज दर परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से अधिक होने पर भी लागू होगी । ब्याज दरों में उपर्युक्त परिवर्तन उन एनआरई मीयादी जमाराशियों पर भी लागू होगा, जो उनकी वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीवफ्त की गयी हों ।
( ए.वी.सरदेसाई )
कार्यपालक निदेशक
ब्याज दर नीति
(क) अनिवासी बाह्य जमाराशियों पर ब्याज दरों की उच्चतम सीमा
- अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों को अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों के समनुरुप बनाने की दृष्टि से समनुरुपी परिपक्वताओं की अमरीकी डालर की लिबोर / स्वैप दरों के साथ सहलग्न अनिवासी बाह्य जमाराशि दरों पर सीमा निर्धारण 17 जुलाई 2003 से लागू कर दिया गया था । इस बीच, अनिवासी बाह्य जमाराशियों पर ब्याज दरों की सीमा को समय-समय पर संशोधित किया गया है । समीक्षा करने पर यह प्रस्ताव किया जाता है कि :
* अनिवासी बाह्य ब्याज दरों को अमरीकी डॉलर की लिबोर दरों / स्वैप दरों के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर समनुरुपी परिपक्वता की अमरीकी डालर की लिबोर / स्वैप दर में 50 आधार- अंक जोड़ते हुए कर दिया जाए ।