तिजोरी विप्रेषण में जाली नोटों का पता लगाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
तिजोरी विप्रेषण में जाली नोटों का पता लगाना
आरबीआई/2004-05/340 06 जनवरी 2005 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, तिजोरी विप्रेषण में जाली नोटों का पता लगाना कृपया उक्त विषय पर दिनांक 07 जून 2004 के हमारे परिपत्र डीसीएम (एफएनवीडी) सं. जी.39/16.01.01/2003-04 का संदर्भ लें, जिसमें हमने जाली नोटों को संचलन में फिर से प्रवेश करने और आरबीआई कार्यालयों को भेजे जाने वाले विप्रेषणों में जाली नोटों को शामिल करने से रोकने के लिए प्राप्ति के समय ही बैंक शाखाओं/तिजोरी शाखाओं द्वारा नोटों की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया था। उपरोक्त परिपत्र में यह भी संकेत दिया गया था कि शाखाओं, विशेष रूप से तिजोरी शाखाओं में उचित छंटाई/संदिग्ध नोटों की पहचान के लिए सॉर्टिंग मशीन जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। यद्यपि, स्थिति की हाल की समीक्षा में, यह पाया गया है कि मुद्रा तिजोरियों द्वारा भेजे गए प्रेषणों में निरंतर बड़ी संख्या में जाली नोट पाये जा रहे हैं। 2. इसलिए, बैंकिंग चैनल के माध्यम से जाली नोटों के प्रचलन में बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए समयबद्ध योजना निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए हमें खुशी होगी यदि आप नीचे दी गई समय सीमा के अनुसार सभी चेस्ट शाखाओं में उपयुक्त क्षमता की टेबल टॉप नोट सॉर्टिंग मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें:
3. स्थापित की जा रही सॉर्टिंग मशीनों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि जनता को केवल पुन: जारी करने योग्य नोट जारी किए जाएं और सभी गंदे नोट बैंक के संबंधित निर्गम कार्यालयों को प्रेषित किए जाएं। कृपया पावती दें। भवदीय हस्ता/- (यू एस पालीवाल) |