बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई /पुनर्भुनाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई /पुनर्भुनाई
आरबीआइ/2007-2008/111
बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 26/21.02.070/2007-08
3 अगस्त 2007
12 श्रावण 1929 (शक)
प्रति
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों /स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)
महोदय
बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई /पुनर्भुनाई
कृपया ऋण तथा अग्रिम -सांविधिक तथा अन्य प्रतिबंध पर 2 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र आरबीआइ/2006-2007/43. बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 9/13.03.00/2007-08 देखें।
2.उक्त परिपत्र के पैरा 3.10 (iii) के अनुसार, बैंकों को केवल ऐसे अपने उधारकर्ता ग्राहक के वास्तविक वाणिज्य तथा व्यापार संबंधी लेनदेन के मामले में साखपत्र (एलसी) के अंतर्गत बिलों की खरीद/भुनाई/बेचान करना चाहिए जिन्हें बैंकों द्वारा नियमित ऋण सुविधाएं मंजूर की गई हैं — अत: बैंकों को किसी ग्राहकेतर उधारकर्ता अथवा सहायता संघ/बहुविध बैंकिंग व्यवस्था के ग्राहकेतर सदस्य को निधि-आधारित ऋण सुविधाएं (जिसमें बिलों का वित्तपोषण शामिल है) प्रदान नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, परिपत्र के पैरा 3.10 (viii) के अनुसार ‘आश्रय-सुविधा रहित’ शर्तवाले विनिमय बिलों का आहरण करने तथा ‘आश्रय-सुविधा रहित’ शीर्षवाले साखपत्र जारी करने की प्रथा से बचना चाहिए क्योंकि ऐसे अंकन बेचान करने वाले बैंक को पराक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत आहरणकर्ता के विरुद्ध उपलब्ध आश्रय के अधिकार से वंचित रखते हैं। अत: बैंकों को ‘आश्रय सुविधा रहित’ शर्तवाले साखपत्र जारी नहीं करने चाहिए तथा ऐसे बिलों की खरीद /भुनाई तथा बेचान नहीं करना चाहिए।
3. उपर्युक्त अनुदेशों की समीक्षा की गयी है तथा यह निर्णय लिया गया है कि :
(i) उन मामलों में जहां साखपत्र के अंतर्गत आहरित बिलों का बेचान किसी खास बैंक तक सीमित है तथा साखपत्र का हिताधिकारी उस बैंक का ग्राहक नहीं है तो संबंधित बैंक ऐसे साखपत्र का बेचान कर सकता है बशर्ते उससे प्राप्य आय हिताधिकारी के नियमित बैंकर को प्रेषित की जाएगी। तथापि, ग्राहकेतर पार्टियों के असीमित साखपत्रों के बेचान पर लागू प्रतिबंध जारी रहेगा।
(ii) बैंक अपने विवेक के आधार पर तथा साखपत्र जारी करनेवाले बैंक के साख के संबंध में अपने निर्णय के अनुसार ‘आश्रय सुविधा सहित’ अथवा ‘आश्रय सुविधा रहित’ आधार पर साखपत्रों के अंतर्गत आहरित बिलों का बेचान कर सकते हैं। तथापि, ‘आश्रय सुविधा रहित’ आधार पर अन्य बिलों (ऐसे बिल जो साखपत्र के अंतर्गत आहरित नहीं किए गए हैं ) की खरीद/भुनाई पर लागू प्रतिबंध जारी रहेगा।
4. उपर्युक्त दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
भवदीय
(प्रशांत सरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक