बैंक खाते में अपर्याप्त राशि के कारण इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण का अस्वीकरण - स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक खाते में अपर्याप्त राशि के कारण इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण का अस्वीकरण - स्पष्टीकरण
आरबीआई/2011-12/191 21 सितंबर 2011 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय बैंक खाते में अपर्याप्त राशि के कारण इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण का अस्वीकरण - स्पष्टीकरण जैसा कि आप अवश्य जानते होंगे कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 भुगतानकर्ता (धन प्रेषक) के खाते में अपर्याप्त राशि के कारण इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण अनुदेश के अस्वीकरण के लिए भी आदाता (लाभार्थी) को उन्हीं अधिकारों और उपायों की सहमति देता है जो कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत आदाता को उपलब्ध हैं. 2. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25 की उपधारा (5) में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत चेक के अस्वीकरण के लिए निर्धारित दण्डों के बराबर दो साल की सजा या इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण अनुदेश की दो गुना राशि, अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण अनुदेश के अस्वीकरण के लिए दोनों दण्डों का प्रावधान है. 3. हम तदनुसार आपको सूचित करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण अनुदेश के अस्वीकरण पर आदाता को उपलब्ध अधिकारों और उपायों पर किसी भी आशंका को समाप्त करते हुए अपने ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण विधि का प्रचार करें. भवदीय (विजय चुग) |