ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड - आरबीआई - Reserve Bank of India
ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड
आरबीआई/2019-20/225
विवि.एफएसडी.बीसी.सं.67/24.01.041/2019-20
23 अप्रैल 2020
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
महोदया/ महोदय
ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड
कृपया दिनांक 1 जुलाई 2015 के ‘बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एनबीएफसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपए में मूल्यांकित को-ब्रांडेड प्री-पेड कार्ड परिचालन पर मास्टर परिपत्र’ के पैरा II.2 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को बचत बैंक/ चालू खाते वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है लेकिन नकदी क्रेडिट/ ऋण खाता खाता धारकों को नहीं दी गई है। इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को ओवरड्राफ्ट खाता,जो किसी विशिष्ट अंतिम-उपयोग प्रतिबंध के बिना व्यक्तिगत ऋण की प्रकृति के हैं, रखने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी जाए। कार्ड ग्राहक को दी गई सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा और ऋणदाता के रूप में बैंकों के सामान्य अधिकारों के अधीन होगा।
2. व्यक्तिगत ऋण की प्रकृति वाले ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का उपयोग केवल देश में लेनदेन के लिए करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण और जांच प्रक्रिया रखी जाएगी कि ऐसे कार्ड का उपयोग केवल ऑनलाइन सुविधाओं/गैर-नकद लेनदेन तक ही सीमित है। नकद लेनदेन पर यह प्रतिबंध प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के साथ प्रदान की गई ओवरड्राफ्ट सुविधा पर लागू नहीं होगा।
3. इस उत्पाद को आरंभ करने से पहले, बैंक उपर्युक्त ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने पर, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाएंगे, जिसमें उपयुक्त जोखिम प्रबंधन, आवधिक समीक्षा प्रक्रिया, शिकायत निवारण प्रणाली आदि शामिल होंगे, जो पर्यवेक्षी समीक्षा के अधीन होंगे।
4. यह कार्ड, डेबिट कार्ड पर लागू सभी निबंधन और शर्तों, सुरक्षा, शिकायत निवारण, ग्राहक की सूचना की गोपनीयता और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्ड परिचालन पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक अनुदेशों के अधीन जारी किया जाएगा।
भवदीय
(डॉ एस के कर)
मुख्य महाप्रबंधक