खेलकूद की सामग्री संबंधी लघु उद्योग निवेश सीमा में वृद्धि - आरबीआई - Reserve Bank of India
खेलकूद की सामग्री संबंधी लघु उद्योग निवेश सीमा में वृद्धि
आरबीआई/2004-05/343 12 जनवरी 2005 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक प्रिय महोदय, खेलकूद की सामग्री संबंधी लघु उद्योग निवेश सीमा में वृद्धि कृपया दिनांक 14 जुलाई 2003 के हमारे परिपत्र आरपीसीडी/पीएलएनएफएस/बीसी.सं. 7/06.02.31/2003-04 का संदर्भ लें, जो स्टेशनरी और औषधियों एवं फार्मास्यूटिकल्स की कुछ वस्तुओं के संबंध में संयंत्र और मशीनरी में निवेश की अधिकतम सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने के संबंध में है। 2. हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार ने दिनांक 13 अक्टूबर 2004 को राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1109 (ई) जारी की है, जिसमें खेल के सामान से संबंधित सात वस्तुओं की सूची का विवरण दिया गया है, जो लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित हैं, जिनके लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। ये वस्तुएं एसएसआई क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित वस्तुओं में सूचीबद्ध 13 स्टेशनरी और 10 ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल वस्तुओं के अतिरिक्त हैं, जिनके लिए निवेश सीमा पहले ही बढ़ा दी गई है (दिनांक 5 जून 2003 का सीएफ़. आदेश एस.ओ. 655 (ई) । 3. तदनुसार, आप ऐसी लघु उद्योग इकाइयों को दिए गए बैंक अग्रिमों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ गिन सकते हैं। 4. भारत सरकार के दिनांक 28 अक्टूबर 2004 के लघु उद्योग मंत्रालय के पत्र संख्या 4(1)/2002-एसएसआई बोर्ड एवं पीओआई की प्रति तथा दिनांक 13 अक्टूबर 2004 की ऊपर उल्लिखित राजपत्र अधिसूचना की प्रति संलग्न है। 5. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें। भवदीय (जी. पी. बोरा) |