RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79197539

कार्ड लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाना

आरबीआई/2019-20/142
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1343/02.14.003/2019-20

15 जनवरी 2020

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/
शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक/भुगतान बैंक/
लघु वित्त बैंक/स्थानीय क्षेत्रीय बैंक (एलएबी)/
प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क/गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता

महोदया/महोदय,

कार्ड लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाना

पिछले कुछ वर्षों में, कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन की मात्रा और मूल्य कई गुना बढ़ गई है। उपयोगकर्ता सुविधा को बेहतर बनाने और कार्ड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिया गया है:

क) सभी कार्डों (भौतिक और आभासी) को जारी / पुनः जारी करते समय भारत के अंदर केवल संपर्क आधारित उपयोग स्थलों [जैसे एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल(पीओएस)डिवाइस] पर उपयोग के लिए सक्षम किया जाएगा। जारीकर्ता, पैरा 1 (ग) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्डधारक को कार्ड नॉट प्रेजेंट (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) लेन-देन, कार्ड प्रेजेंट (अंतरराष्ट्रीय) लेन-देन और संपर्क-रहित लेनदेन की सुविधा प्रदान करेंगे।

ख) मौजूदा कार्डों के लिए जारीकर्ता अपनी जोखिम की अवधारणा के आधार पर कार्ड नॉट प्रेजेंट (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) लेन-देन, कार्ड प्रेजेंट (अंतरराष्ट्रीय) लेन-देन और संपर्क-रहित लेनदेन के अधिकार को निष्क्रिय करने का निर्णय ले सकते हैं। वर्तमान कार्ड जिनका उपयोग ऑनलाइन (कार्ड नॉट प्रेजेंट) / अंतर्राष्ट्रीय / संपर्क-रहित लेनदेन के लिए कभी भी नहीं किया गया है, उन्हें इस प्रयोजनार्थ अनिवार्य रूप से निष्क्रिय करना है।

ग) इसके अतिरिक्त, जारीकर्ता सभी कार्ड धारकों को निम्नलिखित प्रदान करेंगे:

  1. सभी प्रकार के लेन-देन - घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, पीओएस पर / एटीएम / ऑनलाइन लेन-देन / संपर्क रहित लेन-देन इत्यादि को बंद करने / चालू करने और लेन-देन की सीमा (कार्ड की समग्र सीमा के भीतर, यदि जारीकर्ता द्वारा कोई सीमा निर्धारित की गई हो) को निर्धारित / संशोधित करने की सुविधा ;

  2. कई चैनलों - मोबाइल एप्लीकेशन / इंटरनेट बैंकिंग / एटीएम / इंटरैक्टिव वॉइस रिसपोन्स (आईवीआर) के माध्यम से उपर्युक्त सेवा को 24x7 आधार पर उपलब्ध कराना; इसे शाखाओं / कार्यालयों के स्तर पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है;

  3. जब कभी भी कार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो एसएमएस / ई-मेल के माध्यम से चेतावनी / सूचना / स्थिति, इत्यादि।

2. इस परिपत्र के प्रावधान, प्रीपेड गिफ्ट कार्ड एवं उनके लिए अनिवार्य नहीं हैं जिन्हें मास ट्रांज़िट सिस्टम में प्रयोग किया जाता है।

3. जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क इस परिपत्र के प्रावधानों को व्यापक प्रचार दें।

4. ये निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये दिनांक 16 मार्च 2020 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(पी. वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?