कार्ड लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
कार्ड लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाना
आरबीआई/2019-20/142 15 जनवरी 2020 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, कार्ड लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाना पिछले कुछ वर्षों में, कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन की मात्रा और मूल्य कई गुना बढ़ गई है। उपयोगकर्ता सुविधा को बेहतर बनाने और कार्ड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिया गया है: क) सभी कार्डों (भौतिक और आभासी) को जारी / पुनः जारी करते समय भारत के अंदर केवल संपर्क आधारित उपयोग स्थलों [जैसे एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल(पीओएस)डिवाइस] पर उपयोग के लिए सक्षम किया जाएगा। जारीकर्ता, पैरा 1 (ग) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्डधारक को कार्ड नॉट प्रेजेंट (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) लेन-देन, कार्ड प्रेजेंट (अंतरराष्ट्रीय) लेन-देन और संपर्क-रहित लेनदेन की सुविधा प्रदान करेंगे। ख) मौजूदा कार्डों के लिए जारीकर्ता अपनी जोखिम की अवधारणा के आधार पर कार्ड नॉट प्रेजेंट (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) लेन-देन, कार्ड प्रेजेंट (अंतरराष्ट्रीय) लेन-देन और संपर्क-रहित लेनदेन के अधिकार को निष्क्रिय करने का निर्णय ले सकते हैं। वर्तमान कार्ड जिनका उपयोग ऑनलाइन (कार्ड नॉट प्रेजेंट) / अंतर्राष्ट्रीय / संपर्क-रहित लेनदेन के लिए कभी भी नहीं किया गया है, उन्हें इस प्रयोजनार्थ अनिवार्य रूप से निष्क्रिय करना है। ग) इसके अतिरिक्त, जारीकर्ता सभी कार्ड धारकों को निम्नलिखित प्रदान करेंगे:
2. इस परिपत्र के प्रावधान, प्रीपेड गिफ्ट कार्ड एवं उनके लिए अनिवार्य नहीं हैं जिन्हें मास ट्रांज़िट सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। 3. जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क इस परिपत्र के प्रावधानों को व्यापक प्रचार दें। 4. ये निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये दिनांक 16 मार्च 2020 से प्रभावी होंगे। भवदीय, (पी. वासुदेवन) |