विदेशी बीमा कंपनियों द्वारा भारत में संपर्क कार्यालयों की स्थापना - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी बीमा कंपनियों द्वारा भारत में संपर्क कार्यालयों की स्थापना
आरबीआइ/2004-05/433
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.39
अप्रैल 25, 2005
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने कि लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक
महोदया/महोदय,
विदेशी बीमा कंपनियों द्वारा भारत में संपर्क कार्यालयों की स्थापना
प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 22/2000-आरबी के विनियम 3 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को, भारत में, कोई शाखा अथवा संपर्क कार्यालय अथवा चाहे किसी भी नाम से पुकारे जानेवाले कारोबार के किसी अन्य स्थान की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
2. भारत सरकार के साथ परामर्श करके अब यह निर्णय किया गया है कि भारत से बाहर निगमित बीमा कंपनियों को, जिन्होंने बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया है, भारत में संपर्क कार्यालय की स्थापना के लिए सामान्य अनुमति प्रदान की जाए। इसके संलग्नक में दर्शायी गई नियमों और शर्तों और समय-समय पर बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन उक्त सामान्य अनुमति प्रदान की जाती है।
3. इसके अलावा, सामान्य अनुमति, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत और प्रभावी किसी अन्य कानून के अधीन भारत के बाहर निगमित इस प्रकार की बीमा कंपनियों द्वारा अपेक्षित अनुमति और अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रदान की जाती है।
4. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) विनियम, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 22/2000-आरबी) में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं।
5. प्राधिवफ्त व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
भवदीय
(एफ.आर. जोसफ)
मुख्य मब प्रबंधक
संलग्नक
i. भारत स्थित संपर्क कार्यालय, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए)/ भारिबैंक द्वारा उन्हें अनुमत कार्यकलापों के अलावा अन्य कोई कार्यकलाप न करें।
ii. भारत स्थित संपर्क कार्यालय, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए)/ भारिबैंक के पूर्वानुमति के बगैर उन कार्यकलापों के अलावा, जिसके लिए आइआरडीए/भारिबैंक ने अनुमोदन प्रदान किया है स्वयं या साझीदारी में या अन्यों के साथ मिलकर कोई व्यापार, वाणिज्यिक या औद्योगिक स्वरूप का कोई नया कार्य, जैसा भी मामला हो, न करें।
iii. भारत स्थित संपर्क कार्यालय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए)/भारिबैंक के पूर्वानुमति के बगैर स्वयं के नाम पर कोई कारोबारी संविदा नहीं करेगा।
iv. जब तक बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) द्वारा अनुमोदित न हो, भारत में संपर्क कार्यकलापों, दी गई परामर्श सेवाओं या किसी अन्य सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत स्थित संपर्क कार्यालय द्वारा कोई कमीशन/ शुल्क नहीं लगाया जाएगा अथवा कोई अन्य पारिश्रमिक प्राप्त/ आय अर्जित नहीं किया जाएगा।
v. भारत स्थित संपर्क कार्यालय के सभी व्यय सामान्य बैंकिंग के माध्यम से विदेश से प्राप्त निधियों से ही पूरे किए जाएंगे।
vi. भारत स्थित संपर्क कार्यालय भारत में किसी व्यक्ति से न तो उधार लें/ न धन उधार दें, न ही भारत में जमा राशि स्वीकार करें।
vii. भारत स्थित संपर्क कार्यालय, समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण अथवा अंतरण) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बगैर भारत में किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण, धारण (अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने से अन्यथा) अंतरण अथवा निपटान न करें।
viii. भारत स्थित संपर्क कार्यालय, लेखा परीक्षक से प्राप्त इस आशय का एक प्रमाणपत्र वार्षिक आधार पर आइआरडीए को प्रस्तुत करें कि कार्यालय ने आइआरडीए/ भारिबैंक द्वारा जारी किए गए अनुमोदन पत्र में निर्धारित नियमों/ शर्तों का अनुपालन किया है और कि सभी व्यय अनुमोदित साधनों से पूरे किए गए हैं।
ix. आइआरडीए/भारिबैंक के अनुमोदन से स्थापित संपर्क कार्यालयों को बंद करने की अनुमति आइआरडीए देगा और उसकी सूचना भारिबैंक को भी दी जाएगी।
x. भारत स्थित संपर्क कार्यालय को प्रधान कार्यालय की ओर से, कार्यालय के सामान्य कार्यकलाप के लिए आवश्यक अधिकार सीमा को छोड़कर, हस्ताक्षर करने/ वचनबद्ध होने का अधिकार नहीं होगा।
xi. विदेशी बीमा कंपनी, जिसने इस सामान्य अनुमति के अधीन भारत में संपर्क कार्यालय खोला है, भारत स्थित उनके संपर्क कार्यालय/ कार्यालयों के बहियों में एक प्रधान कार्यालय खाता खोल सकते हैं बशर्ते खाते में जमा राशियां संपर्क कार्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिए प्रधान कार्यालय से प्राप्त निधियां हों। संपर्क कार्यालय के स्थानीय व्यय को पूरा करने के लिए ही इस खाते में नामे डाले जाएंगे।
xii. जब कभी आवश्यक हो, इन कार्यालयों की गतिविधियों/ कार्यकलापों की आइआरडीए/ भारिबैंक/भारत सरकार जांच-पड़ताल द्वारा सत्यापन/ जांच करेगा।
xiii. भारत स्थित संपर्क कार्यालय को भारत में लागू कानूनों का कड़ाई से पालन करना होगा और उसे ध्यान रखना होगा और किसी भी रूप में भारतीय विधि प्रणाली की नज़र अंदाजी के लिए किसी भी प्रकार का समझौता या माफी नहीं होगी।