विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता योजना - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता योजना
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्र.62 दिसंबर 17, 2002 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता योजना प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान मई 03, 2000 की रिज़र्व बैंक की समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.फेमा 10/2000-आरबी की अनुसूची के उप पैरा सं.1(1)(ii) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार शत प्रतिशत आयात उन्मुख इकाई अथवा (क) निर्यात प्रोसंसिंग ज़ोन अथवा (ख) सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क अथवा (ग) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क में स्थित किसी यूनिट द्वारा विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा करने की अनुमति दी गई है। 2. अब यह निर्णय किया गया है कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित इकाइयों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई को निर्यात किए गए मालों के लिए उसके विदेशी मुद्रा खाते से प्राप्त भुगतान की रकम ईईएफसी खाते में जमा करने हेतु पात्र विदेशी मुद्रा अर्जन माना जाएगा। अत: प्राधिकृत व्यापारी के लिए घरेलु टैरिफ क्षेत्र में स्थित इकाई को विदेशी मुद्रा में प्राप्त ऐसे भुगतानों को ईईएफसी खाते में जमा करना उचित होगा। 3. यह सुविधा इस परिपत्र की तारीख से प्राप्त विदेशी मुद्रा के संदर्भ में लागू होगी। 4. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति का विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन के लिए अलग से अधिसूचित किया जा रहा है। 5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय वस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें। 6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। भवदीय, |