बैंक मर्काजी जोमहौरी इस्लामी ईरान के लिए एक्जिम बैंक की 20 दशलक्ष अमेरीकी डॉलर की साख पत्र पूनर्वित की सुविधा - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक मर्काजी जोमहौरी इस्लामी ईरान के लिए एक्जिम बैंक की 20 दशलक्ष अमेरीकी डॉलर की साख पत्र पूनर्वित की सुविधा
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़ ) परिपत्र सं.48 जून 3, 2002 सेवा में महोदया / महोदय बैंक मर्काजी जोमहौरी इस्लामी ईरान के लिए एक्जिम बैंक की 20 दशलक्ष भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक ) ने 20 फरवरी 2002 को बैंक मर्काजी जोमहौरी इस्लामी ईरान (सेन्ट्रल बैंक ऑफ दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इारान) के साथ अवरोक्त के लिए 20 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर (बीस दशलक्ष अमेरीकी डॉलर मात्र) की समग्र राशि साख पत्र पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक करार किए है । यह ऋण बैंक मर्काजी जोमहौरी ईस्लाम ईरान (सेन्ट्रल बैंक ऑफ दी इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान ) के लिए पात्र मालों और सेवाओं के निर्यात हेतु संविदा (जहाजतक न:शुल्क / लागत भाडा, किराया / लागत बीमा, भाड़ा) के शत प्रतिशत मूल्य वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है । माल जो एक्जिम पालीसी के अंतर्गत स्वीकार्य है; पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र है । 2. पुनर्वित्त सुविधा के नियम और शर्ते माटे तौर पर निम्नानुसार है; क) सुविधा के अंतर्गत उपयोगिता की अवधि और संवितरण की अवधि क्रमश: 19 फरवरी 2003 तक (जो उपयोगिता आधार पर बढ़ायी जा सकती है) और 19 अगस्त 2003 तक होगी । इस प्रकार सुविधा करारनामा की प्रभावी तिथि से 18 माह की अवधि के लिए अर्थात 19 अगस्त 2003 तक उपलब्ध है । ख) संविदा अमेरीकी डालरों में अभिव्यक्त होगी । ग) सुविधा के अंतर्गत प्रत्येक साख पत्र का न्यूनतम मूल्य 1,00,000 अमेरीकी डालर (एक लक्ष अमेरीकी डालर मात्र ) 3. बैंक मर्काजी ने उक्त करार के लिए बैंक मेल्लाट, बैंक मेल्ली ईरान, बैंक सेपाह, बैंक सदेरट और बैंक तेजरट को जारीकर्ता बैंक के रुप में नामोद्यिष्ट किया है । एक्जिम बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, युनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूटीआई बैंक को भारत से परामर्श / परक्रामण बैंकों के रुप में नामोद्यिष्ट किया है । उक्त सुविधा के अंतर्गत एक्जिम बैंक द्वारा नामोद्यिष्ट भारतीय वाणिज्यिक बैंक ईरानियन बैंकों द्वारा खोले जानेवाले साख पत्रों के बारें में सूचित करेंगे और ऐसे साख पत्रों के अंतर्गत दस्तावेजों का बेचान करेंगे । साख पत्रर भारतीय आपूर्तिकारों से ईरानियन खरेदीदारों द्वारा मालों और सेवाओं के खरीद के संबंध में खोले जायेंगे और इस प्रकार के सभी साख पत्र निम्नलिखित खण्ड से अन्तर्विष्ट होंगे : "यह साख पत्र खोला गया है और बैंक मर्काजी जोमहौरी इस्लामी ईरान और भारतीय निर्याज-आयात बैंक के बीच 20 फरवरी 2002 को हस्ताक्षरित साख पत्र पुनर्वित्त के आधार तीन सौ साठ (360) दिनों की अवधि के लिए पुनर्वितित होगी ।" उक्त सुविधा के अंतर्गत संबंधित तौर तरीके इस प्रकार है; i) जारीकर्ता बैंक से साख पत्र की प्राप्ति के उपरांत और एक्जिम बैंक से अनुमोदन पत्र की प्रति की प्राप्ति पर परामर्शी बैंक हिताधिकारी को साख पत्र के बारे में सूचित करेगा । ii) परामर्शी बैंक द्वारा साख पत्र के अनुरुप दस्तावेजों के बेचान करने पर बेचान की पूर्णत: पुष्टि होगी और बेचान न हुए अनुरुप दस्तावेजों के संच को एक्जिम बैंक को भेजे । iii) पुष्टीकरण और दस्तावेजों की प्राप्ति पर एक्जिम बैंक परामर्शी बैंक को हिताधिकारी को उनके द्वारा अदा की गई दस्तावेजों की राशि के साथ प्रतिपूर्ति करेगा और बैंक मर्काजी और जारीकर्ता बैंक को उसके कार्य के बारे में सूचित करेगा । 4. निर्यातकों को क्रेताओं के साथ संविदा को अंतिम रुप देने से पहले एक्जिम बैंक के साथ पहले ही उक्त साख पत्र पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत कवर किये जानेवाले संविदा पर निर्यातकों द्वारा देय सेवाशुल्क के ब्यौरों की जाँच करनी होगी । भारत मेगं देय सामान्य बैंक प्रभार, व्यय, कमीशन, बीमा प्रीमियम अथवा स्टाम्प शुल्क साख पत्र के हिताधिकारी के खाता में होगा और जो ईरान मे देय है, वह क्रेता के खाता में होगा । उक्त अन्य नियम और शर्ते जो विनिर्दिष्ट नहीं है, उनपर डाक्युमेंटरी क्रेडिटस् (युसीपी 500), संस्करण 1993 से संब ंधित समान रीति और चलन के अनुसार विचार किया जायेगा । 5. सामान्य रुप से ऋण के अंतर्गत पोतलदान जीआर / एसडीएफ / सॉफ्टेक्स फार्मों में घोषित करें । जीआर / एसडीएफ / सॉफ्टेक्स फार्मों पर सुस्पष्ट रुप से यह अंकित किया जाए कि "20 फरवरी 2002 को बैंक मर्काजी जोमहौरी इस्लामी ईरान" को एक्जिम बैंक साख पत्र पुनर्वित्त संविधा के अंतर्गत दिये गये निर्यात । इस परिपत्र की संख्या और तारीख उसके लिए उपलब्ध जगह पर रिकार्ड करें । उक्त उल्लिखित पध्दति से बिलों की पूर्ण भुगतान की प्राप्ति पर प्राधिकृत व्यापारी संबंधित जीआर / एसडीएफ / सॉफ्टेक्स फार्मों के डयुप्लिकेट प्रतियों पर प्रमाणित करें और उक्त को नित्य की तरह रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें । 6. सामान्यत: उक्त सुविधा के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यातों के संबंध में कोई एजेन्सी कमीशन देय नहीं होगा । तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र मालों जिन्हें बिक्री के पश्चात् सेवा आवश्यक है, के संबंध में जहाज तक न:शुल्क / लागत, भाड। किराया / लागत, बीमा, भाडा के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक कमीशन के भुगतान के लिए किये गये अनुरोध पर गुणवत्ता पर विचार कर सकता है । ऐसे मामलों में कमीशन ईरान में संबंधित पोतलदान के बीजक मूल्य से कटौती करते हुए अदा करें और एक्जिम बैंक दावित बैंक को पूतिपूर्तियोग्य राशि का भुगतान अदा कमीशन को संविदा मूल्य से घटाकर करेगा । कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलदान होने से पहले प्राप्त करें । 7. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें । 8. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है । भवदीया ग्रेस कोशी |