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एक्जिम बैंक की सेंट्रल बैंक ऑफ जिबौटी, जिबौटी को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

आर.बी.आइ/2004/99
एपी(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 79

15 मार्च 2004

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय

एक्जिम बैंक की सेंट्रल बैंक ऑफ जिबौटी, जिबौटी
को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने सेंट्रल बैंक ऑफ जिबौटी, जिबौटी के साथ जुलाई 24, 2003 को एक करार किया है जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ जिबौटी को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (दस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की कुल राशि की ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। ऋण की व्यवस्था जनवरी 14, 2004 से लागू हो गई है तथा यह जिबौटी में खरीददारों को परियोजना और सेवा निर्यात के संबंध में अनुदेशों के ज्ञापन के अनुसार संवर्ग "ए" और संवर्ग "बी " वस्तुओं और कच्चे माल और वस्तुओं सहित कोई अन्य वस्तु जिस पर एक्जिम बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ जिबौटी के बीच सहमति हुई हो, के भारत से निर्यात के वित्त पोषण हेतु उपलब्ध है।

2. साखपत्र खोलने और ऋण के उपयोग की अंतिम तारीख क्रमश: जनवरी 13, 2006 और जुलाई 13, 2006 हैं।

3. हमेशा की तरह ऋण के अंतर्गत पोत-लदान की घोषणा जीआर/ एसडीएफ फार्मों में करनी होगी।

4. उपर्युक्त ऋण सीमा के अंतर्गत वित्त पोषित निर्यातों के संबंध में किसी भी प्रकार के एजेंसी कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि, रिज़र्व बैंक बिक्री के बाद सेवा की अपेक्षा रखने वाले निर्यात किए गए मालों के संबंध में जहाज पर्यंत न:शुल्क/लात और भाड़ा मूल्य/ लागत बीमा भार के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान के अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित पोत लदान के इन्वाइस से घटाकर कमीशन का भुगतान दक्षिण अफ्रिका में करना होगा और एक्ज़िम बैक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि,जहाज पर्यंत न:शुल्क/ लागत और भाड़ा मूल्य/लागत बीमा भाड़ा मूल्य से दिए गए कमीशन को घटाकर बची हुई राशि होगी।संबंधित पोत-लदान के प्रभावी होने से पहले कमीशन के भुगतान के लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

दूसरे मामलों में (अर्थात् बिक्री के बाद सेवा के अपेक्ष न रखने वाले निर्यात) यदि निर्यातक को एजेंसी कमीशन का भुगतान करना पड़ता है तो ऐसे भुगतान के लिए उसे अपने संसाधनों का उपयोग करना होगा।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्ज़िम बैंक के कार्यालय अथवा उसके वेबसाईट से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय

ग्रेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

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