ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट डिवलेपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ दि फिलिपाइन्स - टीआइडीसीओआरपी (फिलिपाइन निर्यात-आयात ऋण एजेंसी - फिलएक्ज़िम के नाम से भी जाना जाता है) को एक्ज़िम बैंक की 2 मिलियन अम् - आरबीआई - Reserve Bank of India
ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट डिवलेपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ दि फिलिपाइन्स - टीआइडीसीओआरपी (फिलिपाइन निर्यात-आयात ऋण एजेंसी - फिलएक्ज़िम के नाम से भी जाना जाता है) को एक्ज़िम बैंक की 2 मिलियन अम्
आरबीआइ/2005-06/66
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.02
जुलाई 18, 2005
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक
महोदया/महोदय,
ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट डिवलेपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ दि फिलिपाइन्स - टीआइडीसीओआरपी (फिलिपाइन निर्यात-आयात ऋण एजेंसी - फिलएक्ज़िम के नाम से भी जाना जाता है) को एक्ज़िम बैंक की 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सबयता
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मार्च 7, 2003 को ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट डिवलेपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ दि फिलिपाइन्स (टीआइडीसीओआरपी) के साथ तथा फरवरी 28, 2005 को एक संशोधनकारी ऋण सहायता करार द्वारा उनको कुल 2 मिलियन अमरीकी डॉलर (दो मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। ऋण करार जून 10, 2005 को लागू हो गया है। यह ऋण, पूंजीगत माल, मशीनरी और उपकरणों, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और अन्य किसी पात्र मद को भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत फिलिपाइन्स में क्रेताओं को भारत से निर्यात किए जाने हेतु वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है।
2. साखपत्र खोलने तथा ऋण के संवितरण की अंतिम तारीख क्रमश: दिसंबर 10, 2006 तथा जून 10, 2007 है।
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफॅ फॅार्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।
4. उक्त ऋण सबयता के अंतर्गत सामान्यत: कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। तथापि, जबं ज़रूरत है, मुक्त विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतानों के लिए निर्यातकों को अपने ही स्रोतों का उपयोग करना बेगा। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक, अनुरोध प्राप्त होने पर, निर्यात किए गए माल के संबंध में, जिनके लिए बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है, एफओबी/सी एण्ड एफ/सीआइएफ मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान की अनुमति गुण-दोष के आधार पर देने पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में कमीशन का भुगतान फिलीपाइन्स में ही संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके करना बेगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को प्रतिपूर्ति योग्य राशि एफओबी/सी एण्ड एफ/सीआइएफ के 90 प्रतिशत होगी।
5. प्राधिवफ्त व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(विनय बैजल)
मुख्य मब प्रबंधक