भारतीय मुद्रा (करेंसी) का निर्यात एवं आयात - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय मुद्रा (करेंसी) का निर्यात एवं आयात
भारिबैंक/2018-19/144 20 मार्च 2019 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, भारतीय मुद्रा (करेंसी) का निर्यात एवं आयात प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात एवं आयात) विनियमावली, 2015 के विनियम-8 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति भारत से नेपाल अथवा भूटान को ₹100/- तक के मूल्यवर्ग में किसी भी राशि तक भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोट ले जा सकता है, भेज सकता है अथवा नेपाल या भूटान से ₹100/- तक के मूल्यवर्ग में किसी भी राशि तक भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोट भारत में ला सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति ₹100/- मूल्यवर्ग से अधिक के रिज़र्व बैंक के नोट; जैसे ₹500/- और/ अथवा ₹1000/- मूल्यवर्ग के नोट ₹25,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन नेपाल अथवा भूटान को ले जा सकता है । 2. इस संबंध में अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत से नेपाल अथवा भूटान की यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति ₹25,000/- तक की अधिकतम सीमा के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹200/- और/अथवा ₹500/- मूल्यवर्ग के करेंसी नोट अपने साथ ले जा सकता है। किसी भी राशि हेतु ₹100/- मूल्यवर्ग तक के भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोट के संबंध में अनुदेश पहले की भांति यथावत बने रहेंगे। 3. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं। 4. विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात एवं आयात) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना सं. फेमा 6(आर)/आरबी-2015, दिनांक 29 दिसंबर 2015) में आवश्यक संशोधन कर के संशोधित विनियमावली को विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात एवं आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं. फेमा 6(आर)/(1)/2019-आरबी, दिनांक 26 फरवरी 2019) के रूप में दिनांक 26 फरवरी 2019 को जी.एस.आर. सं.151(ई) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है । 5. इस परिपत्र में निहित निदेश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय (अजय कुमार मिश्र) |