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निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा (ईसीआर): रियायत

आरबीआई/2011-12/603
संदर्भ.एमपीडी.सं.355/07.01.279/2011-12

28 ज्येष्ठ 1934 (शक)
18 जून 2012

सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/ महोदया

निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा (ईसीआर): रियायत

वर्तमान में निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सीमा को दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत की स्थिति के अनुसार पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण के 15.0 प्रतिशत पर निर्धारित है।

निर्यात क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि 30 जून 2012 से प्रारंभ पखवाड़े से अनुसूचित बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा की पात्र सीमा को पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाए। इससे बैंकों को 300 बिलियन से अधिक राशि की अतिरिक्त चलनिधि सहायता प्राप्त होगी। ईसीआर सुविधा पर लगाई जाने वाली ब्याज दर एलएएफ के अंतर्गत लागू रिपो दर पर बनी रहेगी, जो अभी 8.0 प्रतिशत है।

भवदीय

(जनक राज)
प्रभारी परामर्शदाता

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