RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79284315

माल और सेवाओं की निर्यात -संवर्धन के आधार पर माल का निर्यात

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.94

अप्रैल 26, 2003

सेवा में
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

माल और सेवाओं की निर्यात -संवर्धन के आधार पर माल का निर्यात

प्राधिकृत व्यापारियों इस बात से अवगत है कि रिज़र्व बैंक मान्यता प्राप्त और सुप्रतिठित निर्यातकों को निर्यात संवर्धन के दृष्टिकोण से समुद्रपारीय खरीदारों को विभिन्न मदों का न:शुल्क निर्यात करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर जीआर माफी की अनुमति देने पर विचार करता है।

2. ऐसे आवेदनों के शीघ्रता से निपटान के लिए निर्णय किया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी अब से न:शुल्क निर्यात के लिए अनुरोधों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान आवेदक के वार्षिक औसत निर्यात के 2 प्रतिशत तक 5 लाख रुपये की सीमा के अधीन, निर्यात संवर्धन के लिए अनुमति देने पर विचार कर सकते हैं।

3. ध्यान रखा जाए कि जो आवेदन उक्त दिशानिदेशों से मेल नहीं खाते है उन्हें रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में विचारार्थ भेजा जाए।

4. अनुमति देने वाले प्राधिकृत व्यापारी अपने द्वारा जारी अनुमतियों का रिकार्ड रखेंगे।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी संबंधित ग्राहकों को दे दें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?