माल और सेवाओं का निर्यात - आरबीआई - Reserve Bank of India
माल और सेवाओं का निर्यात
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 33 अक्तूबर 23, 2002 सेवा में महोदया/महोदय माल और सेवाओं का निर्यात प्राधिकृत व्यापारी का ध्यान सितंबर 24, 2001 के एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 6 और जुलाई 04, 2002 के एपी (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्र. 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है । उसके अनुसार निर्यातक /सौदागर निर्यातक/कतिपय उत्पादों के व्यापारी जिनका संविदागत निर्यात मूल्य वक वर्ष में रु.100 करोड और उससे अधिक है उन्हें निर्दिष्ट उत्पादों के संपूर्ण मूल्य की वसूली और प्रत्यावर्तन के लिए पोतलदान की तारीख से 365 दिन की अवधि दी गई है । 2. समीक्षा करने पर, पोतलदान की तारीख से 365 दिन तक मूल्य यकी वसूली करने की सुविधा को और एक वर्ष तक अर्थात् अनुबद्ध में सूचीबद्ध उत्पादों के सितंबर 30, 2003 तक के पोत लदानों के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है । 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दें । 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है । भवदीया |