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माल और सॉफ्टवेयर का निर्यात - निर्यात आय की वसूली और प्रत्यावर्तन - उदारीकरण

भारिबैंक/2012-13/298
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 52

20 नवंबर 2012

सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

माल और सॉफ्टवेयर का निर्यात -
निर्यात आय की वसूली और प्रत्यावर्तन - उदारीकरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों का ध्यान 01 नवंबर 2011 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.40 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा निर्यात किये गये माल अथवा सॉफ्टवेयर का पूरा निर्यात मूल्य दर्शानेवाली राशि की वसूली और भारत को उसके प्रत्यावर्तन की अवधि निर्यात की तारीख से छ : महीने से बढ़ाकर बारह महीने कर दी गयी थी। यह छूट 30 सितंबर 2012 तक उपलब्ध थी ।

2. इस मामले की अब समीक्षा की गयी है और भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त रियायत 1 अक्तूबर 2012 से 30 सितंबर 2013 तक के लिए बढ़ा दी जाए ।

3. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित इकाईयों द्वारा निर्यात किये गये माल और सॉफ्टवेयर और भारत से बाहर माल गोदामों को किये गये निर्यात के पूरे निर्यात मूल्य की वसूली और उसे भारत प्रत्यावर्तित करने की अवधि संबंधी प्रावधान यथावत बने रहेंगे।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों और संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें ।

5. इस परिपत्र में समाहित निर्देश, विदेशी मुद्रा अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं।

भवदीया,

(रश्मि फौजदार)
मुख्य महाप्रबंधक

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20 नवंबर 2012

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