भारत के बाहर प्रदर्शनी / व्यापार मेले के लिए वस्तुओं के निर्यात - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत के बाहर प्रदर्शनी / व्यापार मेले के लिए वस्तुओं के निर्यात
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 30 26 मार्च 2002 प्रति विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी प्रिय महोदय, /महोदया भारत के बाहर प्रदर्शनी / व्यापार मेले के लिए वस्तुओं के निर्यात प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 9 सितम्बर 2000 के ए पी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 12 के साथ संलग्न अनुबंध के पैरा क 9(ii) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह सूचित किया गया था कि विदेश में व्यापार मेले/प्रदर्शनियों में भाग लेनेवाले निर्यातकों को, व्यापार मेले/प्रदर्शनियों में प्रदर्शन सहित बिक्री के लिए प्रदर्शित और अन्य वस्तुओं के निर्यात हेतु रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से जीआर फार्म में अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। 2. निर्यातक को उपलब्ध सुविधाओं को और उदार बनाने और निर्यात प्रक्रिया को और अधिक सरल करने के उद्देश्य से अब यह निर्णय किया गया है कि निवासियों को भारत के बाहर प्रदर्शन और बिक्री हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बगैर वस्तुओं को लेने / निर्यात करने के लिए अनुमति दी जाये। 3. इसके अतिरिक्त बेचे न गये प्रदर्शित वस्तुओं को उसी देश में और अन्य तीसरे देश में प्रदर्शन / व्यापार मेले के बाहर बेच सकते है। ऐसी बिक्रीयाँ घटाये गये मूल्य पर भी बेचने के लिए इजाजत है। 4. बेचे न गये वस्तुओं का उपहार प्रति निर्यातक, प्रति प्रदर्शन / व्यापार मेला 5000 अमेरीकी डालर के मूल्य तक के लिए अनुमति भी दी गई है। 5. तदनुसार प्राधिकृत व्यापारी भारत के बाहर व्यापार मेले / प्रदर्शनियों में प्रदर्शन अथवा प्रदर्शन सहित बिक्री हेतु निर्यात वस्तुओं के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन जीआर फामै अनुमोदित कर सकते है। i) निर्यातक को बेचे न गये वस्तुओं को भारत में पुन: आयात के एक माह के भीतर संबंधित आगम पत्र प्रस्तुत करना होगा। ii) बेची गई वस्तुओं के बिक्री आगमों का भारत में प्रत्यावर्तन विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और सुपुर्दगी) विनियमावली, 2000 के अनुसार हो। iii) निर्यातक को प्राधिकृत व्यापारी को निर्यातित सभी वस्तुओं के निपटान की विधि साथ ही साथ भारत में आगमों के प्रत्यावर्तन के बारे में रिपोर्ट करना होगा। 6. प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अनुमोदित ऐसे लेनदेन संबंधित प्राधिकृत व्यापारी के आंतरिक निरीक्षकों / लेखा परिक्षकों द्वारा शत प्रतिशत लेखा परीक्षा के अधीन होंगे। 7. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराये। 8. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए है। भवदीय सतीश कक्कर |