एक्सपोज़र मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
एक्सपोज़र मानदंड
आरबीआइ/2007-08/338
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 87 /13.27.00/2007-08
29 मई 2008
8 ज्येष्ठ 1930 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
एक्सपोज़र मानदंड
कृपया आप एक्सपोज़र मानदंड संबंधी मास्टर परिपत्र (2 जुलाई 2007 का परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 11/13.03.00/2007-08) का पैरा 2.1.1 देखें , जिसके अनुसार किसी एकल उधारकर्ता के मामले में पूंजी निधियों के 15 प्रतिशत तक एक्सपोज़र सीमा निर्धारित की गयी है।
2. तेल क्षेत्र की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि जिन कंपनियों को भारत सरकार द्वारा तेल बांड (जिन्हें एसएलआर का दर्जा प्राप्त नहीं है) जारी किये गये हैं, केवल उन कंपनियों के मामले में उक्त एक्सपोज़र सीमा तत्काल प्रभाव से संशोधित कर पूंजी निधियों का पच्चीस प्रतिशत कर दी जाए। इसके अलावा, बैंक अब तक की तरह अपवादात्मक स्थितियों में, उक्त मास्टर परिपत्र के पैरा 2.1.3 के अनुसार तेल कंपनियों के प्रति एक्सपोज़र में पूंजी निधियों के और 5 प्रतिशत तक वृद्धि करने पर विचार कर सकते हैं। उपर्युक्त मास्टर परिपत्र में निहित अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय
(पी. विजय भास्कर)
मुख्य महाप्रबंधक