स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत व्यष्टि वित्तपोषण गतिविधियां करनेवाली गैर-सरकारी संगठनों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार
आरबीआइ/2004-05/434
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.40
अप्रैल 25, 2005
सेवा में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने कि लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक महोदया/महोदय,
स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत व्यष्टि वित्तपोषण गतिविधियां करनेवाली गैर-सरकारी संगठनों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार
प्राधिवफ्त व्यापारियों का ध्यान व्यष्टि वित्तपोषण गतिविधियां करनेवाली योग्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों की बाह्य वाणिज्यिक उधार तक पहुंच के संबंध में 2005-06 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा की ओर आकर्षित किया जाता है।
2. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि व्यष्टि वित्तपोषण गतिविधियां करनेवाली गैर सरकारी संगठनों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत अनुमत अंतिम उपयोग के लिए 5 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने की अनुमति दी जाए। आवश्यक पूर्वोपाय के साथ व्यष्टि वित्तपोषण गतिविधियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे निर्दिष्ट हैं।
3. व्यष्टि वित्तपोषण गतिविधियोंवाली गैर सरकारी संगठनों को बाह्य वाणिज्यिक उधार की सुविधा से उत्पन्न होनेवाली चिन्ताओं को चार वर्गों में बांटा जा सकता है : (व) क्या उधारकर्ता प्रमाणिक है, (वव) क्या प्रामाणिक प्रयोजन के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार का उपयोग किया जाता है, (ववव) बाह्य वाणिज्यिक उधार के समुद्रपारीय उधारदाता का परिचयपत्र तथा (वख्) ऐसी संस्थाओं द्वारा विदेशी मुद्रा उधार के जोखिमों सहित ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार उपलब्धता का संपूर्ण अभिप्राय। निम्नलिखित ढांचा इन मुों ि के बारे में बताता है।
4. पात्र उधारकर्ता : व्यष्टि वित्तपोषण गतिविधियां करनेवाली गैर-सरकारी संगठन बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। ऐसी गैर-सरकारी संगठनों का (व) विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के साथ संतोषजनक उधार लेने का कम-से-कम तीन वर्षों का संबंध हो और (वव) उधारकर्ता संस्था के प्रबंधन बोड़/ समिति के "योग्य और उचित" स्थिति के संबंध में नामित प्राधिवफ्त व्यापारी से प्राप्त उचित कर्मिष्ठता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
5. अनुमत अंतिम उपयोग : नामित प्राधिवफ्त व्यापारी अवश्य सुनिश्चित करें कि बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का अंतिम उपयोग क्षमता निर्माण सहित स्वयं सहायता समूहों को उधार देने अथवा व्यष्टि ऋण अथवा उचित व्यष्टि वित्तपोषण गतिविधियां हेतु दिया जाता है।
6. मान्यता प्राप्त उधारदाता : बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियां सामान्य बैंकिंग माध्यम से भेजी जाएं। बाह्य वाणिज्यिक उधार अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त निम्नलिखित स्रोतों अर्थात्
(व) अंतरराष्ट्रीय बैंकों, (वव) बहुदेशीय वित्तीय संस्थानों, (ववव) निर्यात ऋण एजेंसी से प्राप्त किया जाए। इसके अलावा, निम्नलिखित पूर्वोपायों का अनुपालन करनेवाले समुद्रपारीय संगठन और व्यक्ति बाह्य वाणिज्यिक उधार दे सकते हैं।
i. बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रदान करने का इरादा रखनेवाले समुद्रपारीय संगठनों को किसी समुद्रपारीय बैंक से प्राप्त पर्याप्त कर्मिष्ठता का प्रमाणपत्र पदनामित प्राधिवफ्त व्यापारी को प्रस्तुत करना होगा जो क्रमश: मेजबान देश विनियामक के विनियमों के अधीन तथा वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (र्इींऊइ) के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में हो। पर्याप्त कर्मिष्ठता प्रमाणपत्र में निम्नलिखित शामिल हों (व) कि उधारदाता का पिछले कम से कम दो वर्ष से बैंक के पास खाता है, (वव) कि उधारदाता संस्था स्थानीय कानून के अनुसार संगठित है और व्यापार/ स्थानीय समुदाय उसे यथोचित सम्मान देते हैं और (ववव) कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई विचाराधीन नहीं है।
ii. व्यक्तिगत उधारदाता को समुद्रपारीय बैंक से पर्याप्त कर्मिष्ठता का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा जिसमें यह उल्लेख हो कि उधारदाता का पिछले कम से कम दो वर्षों से बैंक में खाता है। खातों के लेखापरीक्षित विवरण और आयकर विवरणी जैसे अन्य साक्ष्य / दस्तावेज, जो समुद्रपारीय उधारदाता प्रस्तुत कर सकता है, को समुद्रपारीय बैंक द्वारा अभिप्रमाणित और प्रेषित करने की आवश्यकता होगी। ऐसे देशों के एकल उधारदाताओं को, जहां बैंकों को, अपने ग्राहक को जानिए संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रदान करने की अनुमति नहीं है।
7. बाह्य वाणिज्यिक उधार की राशि : प्रणालीगत जोखिम को कम करने को सुनिश्चित करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में किसी उधारकर्ता को विदेशी मुद्रा उधार की अधिकतम राशि 5 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित की गई है।
8. बाह्य वाणिज्यिक उधार के अन्य मानदंड : स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि, समग्र लागत सीमा, गारंटी निर्गम पर प्रतिबंध, जमानत का विकल्प, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों को रखना, बाह्य वाणिज्यिक उधार का पूर्वभुगतान और पुनर्वित्तपोषण जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधार के अन्य सभी मानदंडों का अनुपालन किया जाए। पदनामित प्राधिवफ्त व्यापारियों को आहरण द्वारा कमी के दौरान यह सुनिश्चित करना है कि उधारकर्ता के विदेशी मुद्रा जोखिम को सुरक्षा प्रदान की जाती है।
9. रिपोर्टिंग व्यवस्था : उधारकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे रिज़र्व बैंक को ऋण के आहरण द्वारा कमी के पूर्व ऋण पंजीकरण संख्या के आबंटन हेतु पदनामित प्राधिवफ्त व्यापारियों के माध्यम से फार्म 83 की प्रस्तुति और मासिक ईसीबी-2 विवरणी को भरने जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधार की रिपोर्टिंग व्यवस्था का अनुपालन करें।
10. बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के ये संशोधन तत्काल प्रभावी होंगे और समय-समय पर समीक्षा के अधीन होंगे।
11. मई 3, 2000 के विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 के आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं।
12. प्राधिवफ्त व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें।
13. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(एफ.आर. जोसेफ)
मुख्य मब प्रबंधक
प्रेस विज्ञप्ति
स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत व्यष्टि
वित्तपोषण गतिविधियां करनेवाली गैर-सरकारी
संगठनों के लिए वाणिज्यिक उधार
भारत सरकार के वित्त मंत्री, श्री पी.चिदंबरम ने 2005-06 के केन्द्रीय बजट की घोषणा करते हुए अपने व्याख्यान में कहा कि "मैं भारिबैंक से यह अनुरोध करने का प्रस्ताव रखता हूं कि वे व्यष्टि वित्तपोषण की गतिविधियों में लगे योग्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों को बाह्य वाणिज्यिक उधार के उपयोग के लिए एक अवसर उपलब्ध कराएं। भारिबैंक आवश्यक पूर्वोपायवाले विस्तफ्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेगा।"
2. तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि व्यष्टि वित्तपोषण की गतिविधियां करनेवाले गैर-सरकारी संगठनों को स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत एक वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम उपयोग हेतु 5 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने की अनुमति दी जाए। व्यष्टि वित्तपोषण गतिविधियों हेतु आवश्यक पूर्वोपाय के साथ बाह्य वाणिज्यिक के संबंध में विस्तफ्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जा रहे हैं।
3. बैंक के साथ तीन वर्षों का संतोषजनक उधार व्यवहार रखनेवाली और "योग्य और उचित" बोड़/ प्रबंधन समितिवाली व्यष्टि वित्तपोषण गतिविधियां करनेवाली गैर-सरकारी संगठन बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने की पात्र होंगी। पदनामित प्राधिवफ्त व्यापारी यह अवश्य सुनिश्चित करें कि बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों का उपयोग क्षमता विकसित करने सहित स्वयं सहायता समूहों को उधार देने अथवा व्यष्टि ऋण अथवा वास्तविक व्यष्टि वित्तपोषण के लिए किया जाता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियां सामान्य बैंकिंग माध्यम से भेजी जाएं। अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त निम्नलिखित स्रोतों से अर्थात् (व) अंतरराष्ट्रीय बैंकों, (वव) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, (ववव) निर्यात ऋण एजेंसियों से बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त की जाएं। इसके अलावा, अपने ग्राहकों को जानिए मार्गदर्शी सिद्धांतों और मनी लाउंडरिंग विरोधी पूर्वोपायों का अनुपालन करनेवाले समुद्रपारीय संगठन और व्यक्ति बाह्य वाणिज्यिक उधार दे सकते हैं। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी उधारकर्ता की विदेशी मुद्रा उधार की अधिकतम राशि 5 मिलियन अमरीकी डॉलर है।
4. स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि, समग्र लागत सीमा, गारंटी जारी करना, प्रतिभूति का चयन, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों को रखना, पूर्व भुगतान, बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण, और रिपोर्टिंग व्यवस्था जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधार के अन्य सभी मानदंडों का अनुपालन किया जाए। पदनामित प्राधिवफ्त व्यापारियों को आहरण द्वारा कमी के समय यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी मुद्रा जोखिम से उधारकर्ता की सुरक्षा की जाती है।
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