बाहय वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बाहय वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.23 सितंबर 17, 2002 सेवा में महोदया/महोदय बाहय वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 5 सितंबर 2000 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 10 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बाहय वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए "स्वचलित मार्ग" लागू किया गया है । परिपत्र के पैरा 3 के अनुसार कंपनी अधिनियम, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी कानूनी सत्ता साझेदारी / स्वत्वाधिकारी प्रतिष्ठान समेत स्वचलित मार्ग ईसीबी का उपयोग कर सकता है । 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति, न्यास और गैर लाभ अर्जक संगठण ईसीबी का उपयोग करने के पात्र नहीं है । 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें । 4. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है । भवदीया ग्रेस कोशी |