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आवास परियोजनाओं का वित्तपोषण -क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास संपत्ति दृष्टिबंधक रखने संबंधी जानकारी को पेंफ्लेटों/ब्रोशरों/विज्ञापनों में दर्शाने के लिए शर्तो और निबंधनों में शर्त को शामिल करना

आरबीआइ/2009-10/155
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. सं.21/03.05.033/2009-10

14 सितम्बर 2009

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय,

आवास परियोजनाओं का वित्तपोषण -क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास
संपत्ति दृष्टिबंधक रखने संबंधी जानकारी को पेंफ्लेटों/ब्रोशरों/विज्ञापनों
में दर्शाने के लिए शर्तो और निबंधनों में शर्त को शामिल करना

हम सूचित करते हैं कि माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण के समक्ष आए एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह पाया कि आवास विकास परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने वाले बैंकों को चाहिए कि वे फ्लैट/संपत्ति की खरीद के संबंध में बड़ी संख्या में आम जनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए डेवलपर/मालिक द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ब्रोशरों/ पेंफ्लेटों में प्लॉट पर चार्ज/किसी भी प्रकार की अन्य देयताओं को दर्शाने का आग्रह करें। न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह, स्पष्ट रुप से उन शर्तों और निबंधनों का एक भाग होगा जिन पर बैंक द्वारा ऋण मंजूर किया जाता है।

2. उक्त बातों के मद्देनज़र, किसी विशिष्ट आवास/डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ऋण देते समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शर्तों और निबंधनों के एक भाग के रुप में यह निर्धारित करें कि:

i) बिल्डर/डेवलपर/कंपनी, पेंफ्लेट/ब्रोशर आदि में उस बैंक का नाम दर्शाएं जिसके पास संपत्ति दृष्टिबंधक रखी गई है।

ii) बिल्डर/डेवलपर/कंपनी, समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में किसी विशिष्ट योजना का विज्ञापन देते समय दृष्टिबंधक से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगी।

iii) बिल्डर/डेवलपर/कंपनी, अपने पेंफ्लेटों /ब्रोशरों में इस बात का उललेख करेगी कि वह यदि आवश्यक हो तो, फ्लैटों/संपत्ति को बेचने के लिए अनापत्रि प्रमाण पत्र (एनओसी)/मॉर्टगेजी बैंक की अनुमति प्रदान करेगी।

3. क्षेत्रीय बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त शर्तों और निबंधनों का पालन करें तथा बिल्डर/डेवलपर/कंपनी जब तक उक्त शर्तों को पूरा नहीं कर देती तब तक उसे निधि न दें।

4. कृपया प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(सी.के.शाह)
उप महाप्रबंधक

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