विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 - पण्य प्रतिरक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 - पण्य प्रतिरक्षा
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 11 सितंबर 5, 2000 प्रति प्रिय महोदय, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 - पण्य प्रतिरक्षा प्राधिकृत व्यापारीयों का ध्यान विदेशी मुद्रा अधिनियम, 1999 के अधीन "विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) विनियमावली 2000" बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.25/आरबी-2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है । अधिसूचना के विनियम 6 के अनुसार रिज़र्व बैंक भारत में निवासी व्यक्तियों से तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर पण्य वस्तु में मूल्य जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए संविदाओं में प्रविष्ट हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदनों पर विचार करना है । अब यह निर्णय लिया गया है कि कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयातकों / निर्यातकों को भी मूल्य जोखिम के लिए उनकी अरक्षिता की प्रतिरक्षा करने हेतु अनुमति दी जाएं । 2. रिज़र्व बैंक को पण्य वस्तु जोखिम की प्रतिरक्षा करने के लिए संविदाओं में प्रविष्ट करने हेतु उसकी अनुमति के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया उक्त संदर्भित अधिसूचना के अनुसूची III में विनिर्दिष्ट के अनुसार है और वह आवश्यक परिवर्तन के साथ कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए लागू होगा । 3. अधिसूचना में आवश्यक संशोधन को अलग से जारी किया जा रहा है । 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराएं । 5. इस परिपत्र में अंतर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम , 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गये है और इन निदेशों का किसी भी तरह से उल्लंघन किया जाना अथवा अनुपालन न किया जाना अधिनियम के अधीन निर्धारित जुर्माने से दंडनीय है । भवदीय (बी. महेश्वरन) |