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विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999- चालू खाता लेनदेन - विदेशों में क्रेडिट कार्ड का प्रयोग

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई-400001

ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.73

24 जनवरी 2003

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदय/महोदया

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999- चालू खाता लेनदेन - विदेशों में क्रेडिट कार्ड का प्रयोग

प्राधिकृत व्यापारियों ध्यान 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.381(ई)  की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा 30 मार्च 2001 की अधिसूचना सं.एस.ओ..301(ई) द्वारा यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली ,2000 अधिसूचित की गई है। इन नियमों के अनुसार कतिपय चालू खाता लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण प्रतिबंधित कर दिया गया है और ये प्रतिबंध कतिपय अन्य लेनदेनों पर लागू कर दिये गये हैं।

2. भारत सरकार द्वारा  अभी हाल में 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.381(ई)  को संशोधित करते हुए 15 जनवरी 2003 को अधिसूचना सं.जी.एस.आर.33(ई) (प्रतिलिपि संलग्न) जारी की गयी है। तद्नुसार प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली ,2000 के नियम 5 में निहित प्रतिबंध  कि भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा, भारत से बाहर दौर  पर गये निवासियों द्वारा खर्चों का भुगतान करते समय अपने खाते में धारित राशि की सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के उपयोग पर लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के उपयोग पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से कोई मौद्रिक/मद-वार सीमा लगाई नहीं गई है। प्रतिबंधित वस्तुओं की खरीद जैसे कि लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध पत्रिका, स्वीप-स्टेक में सहभागिता अथवा काल-बैक सर्विसेज के लिए भुगतान आदि पर प्रतिबंध बने रहेंगे।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी संबंधित घटकों को अवगत कराएं।

4.  इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुदा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 की 42) धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अधीन जारी किए गए हैं।

भवदीया

(ग्रेस कोसी )
मुख्य महाप्रबंधक

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली  के प्राधिकार से 
भारत के राजपत्र- असाधारण भाग-II-खंड-3-उप-खंड-(I) में 
गुरुवार , 16 जनवरी, 2003 , पौष 26, 1924  को प्रकाशित

अधिसूचना
नई दिल्ली  , 15 जनवरी  2003

जी.एस.आर. 33 (ई) -  विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 5 की उप धारा (1) और धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों  का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार जनहित में आवश्यक समझते हुए एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :

1.  संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) विनियमावली, 2003 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के नियम 6 के बाद निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

" 7.भारत से बाहर होने पर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग : नियम 5 में किसी बात के होते हुए भी वह,  भारत से बाहर जाने पर अपने खर्चों के भुगतान के लिए उस व्यक्ति द्वारा क्रेडिट कार्ड के प्रयोग पर लागू होगा।

पाद टिप्पणी :-  मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक 3 मई 2000 के जी.एस.आर. सं. 381(ई) में भाग-।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् 30 मार्च 2001 के एस.ओ. सं. 301(ई) द्वारा संशोधित  की गयी है।

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