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79027968

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 - विदेश यात्रा

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 20
ए.पी. (एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 2

नवंबर 16, 2000

प्रति
विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 - विदेश यात्रा

पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों का ध्यान दिनांक 1 जून 2000 के ए पी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 1/ए पी (एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 1 के पैरा 1 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमे उन्हें यह सूचित किया गया था कि एक कैलेण्डर वर्ष में एक अथवा अनेक निजी दौरे के लिए प्रति व्यक्ति 5,000 अमेरिकी डालर अथवा उससे समकक्ष तक (एफएलएम का पैरा 10) विदेशी मुद्रा और नेपाल और भूटान के अलावा अन्य देशों को व्यापार यात्रा के लिए (एफएलएम का पैरा 11) 25,000/- अमेरिकी डालर और उसके समकक्ष तक विदेशी मुद्रा जारी करें ।

2. यह सूचित किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति व्यापार के उद्देश के लिए विदेश जा रहा है वहाँ प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए यह अधिदेशात्मक नहीं है कि वह यात्रियों के पासपोर्ट पर उद्देश हेतु बेची गई विदेशी मुद्रा की राशि पृष्ठांकित करें । तथापि प्राधिकृत व्यक्तियाँ, यदि यात्री द्वारा अनुरोध किया गया हे तो ऐसे यात्रा के लिए बेची गई विदेशी मुद्रा के ब्यौरे उनके स्टाम्प, तिथि और हस्ताक्षर के अधीन रिकार्ड कर सकते हैं । जब कभी किसी निजी दौरे के लिए विदेशी मुद्रा बेची गई हो तो यात्रियों के पासपोर्ट पर प्राधिकृत व्यक्तियों के स्टाम्प, तिथि और हस्ताक्षर के अधीन अनिवार्यरुप से पृष्ठांकन किया जाना होगा ।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने संबंधित ग्राहकों के ध्यान में लाये ।

4. इस परिपत्र में अंतर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये है और इसका किसी भी तरह से उल्लंघन किया जाना अथवा अनुपालन न किया जाना अधिनियम के अधीन निर्धारित जुर्माने से दंडनीय है ।

भवदीया,

(कि.ज.उदेशी)
मुख्य महाप्रबंधक

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