विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 - भारत में माल (goods) का आयात - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 - भारत में माल (goods) का आयात
भारिबैंक/2014-15/467 12 फरवरी 2015 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 - भारत में माल (goods) का आयात प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 21 फरवरी 2012 के ए.पी.(डीआआर सीरीज) परिपत्र सं.82 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भारत में माल के आयात के लिए 5000 अमरीकी डालर से अधिक अथवा उसके समतुल्य भुगतान करने के लिए व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों द्वारा आवेदनपत्र फार्म ए-1 में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। 2. इस प्रक्रिया के और उदारीकरण एवं सरलीकरण के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि भारत में माल के आयात के भुगतान के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को फार्म ए-1 में ही अनुरोध करने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया जाए। तथापि, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे आयातक/कों से सभी अपेक्षित ब्योरे प्राप्त करें एवं विप्रेषण करने से पूर्व लेनदेन की सदाशयता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लें। 3. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों एवं घटकों को अवगत कराएं। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं। भवदीय, (सी.डी.श्रीनिवासन) |