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विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 - भारतीय उद्यम पूँजी उपक्रमों में पंजीकृत विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों द्वारा निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 24

जनवरी 6, 2001

प्रति
विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 - भारतीय उद्यम पूँजी
उपक्रमों में पंजीकृत विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों द्वारा निवेश

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000 आरबी के अधीन अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है । अधिसूचना के विनियम 5 के अनुसार भारत के बाहर निवासी कतिपय व्यक्ति/तत्व भारतीय कंपनियों में स्वचालित मार्ग, सरकारी मार्ग, विदेशी संस्थागत निवेश आदि जैसे विभिन्न विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजनाओं के अंतर्गत शेयर्स /परिवर्तनीय डिबेंचर्स खरीद सकते हैं । अब यह निर्णय लिया गया है कि पंजीकृत विदेश्ां उद्यम पूँजी निवेशकों को भारतीय उद्यम पूँजी उपक्रमों /उद्यम पूँजी निधियों में निवेश की अनुमति उसके लिए बनाये गये विनियमों के अनुसार दी जाये । तदनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली 2000 में विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों द्वारा निवेशों को शामिल करने के लिए दिनांक 26 दिसंबर 2000 की उसकी अधिसूचना सं. फेमा 32/2000-आरबी (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा संशोधन किया गया है ।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराये ।

4. इस परिपत्र में अंतर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये है और इसका किसी भी तरह से उल्लंघन किया जाना अथवा अनुपालन न किया जाना अधिनियम के अधीन निर्धारित जुर्माने से दंडनीय है ।

भवदीय,

(पी.के. बिश्वास)
मुख्य महाप्रबंधक

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