विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा, 1999) चालू खाता लेनदेन नियमावली - संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा, 1999) चालू खाता लेनदेन नियमावली - संशोधन
आरबीआइ/2006-07/314
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.38
अप्रैल 05, 2007
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी बैंक श्रेणी I
महोदया/महोदय,
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा, 1999) चालू खाता लेनदेन नियमावली - संशोधन
प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.381(E) द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन नियमावली, 2000 की ओर आकर्षित किया जाता है।
2.भारत सरकार ने जुलाई 28, 2005 की अधिसूचना जी.एस.आर.सं.512 (E) द्वारा नियमावली में कतिपय संशोधन किए हैं, जिसकी एक प्रति संलग्न है।
3.प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें।
4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध
डए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 38
अप्रैल 05, 2007
भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग II - खंड 3 - उपखंड (i)
प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
नई दिल्ली, गुरुवार, जुलाई 28, 2005
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, जुलाई 27, 2005
जी.एस.आर.512(E) - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 5 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केद्र सरकार इसके द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,
1. (1)इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) संशोधन विनियमावली, 2005 कहा जाएगा।
(2)ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2.विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 में
(क)अनुसूची 1 में कोष्ठकों, शब्दों और आंकड़ों "(देखें नियम 3)" के लिए निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- "लेनदेन जो प्रतिबंधित किए जाते हैं (देखें नियम 3)",
(ख)अनुसूची II में, कोष्ठकों, शब्दों और आंकड़ों के लिए निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- "लेनदेन जिसे केद्र सरकार के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा है (देखें नियम 4)"।
डसं. एफ.1/2/एफएम/01 हस्ता.
(यू. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव भारत सरकार
नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(i) में मई 3, 2000 के सं. जी.एस.आर. 381(E) द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में सितंबर 13, 2004 को जी.एस.आर.608(E) द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।