RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79294393

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) ( संशोधन) विनियमावली, 2003

ारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.80/2003-आरबी

दिनांक: 08 जनवरी ,2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना)
 ( संशोधन) विनियमावली, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) का खंड (घ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 3/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, समय समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का उधार लेना अथवा देना) विनियमावली,2000 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलायेगी ।

(ii) यह राजकीय राजपर में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

2.विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000,विनियम 5 के उप-विनियम(5) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा अर्थात् :,

" (6) भारत स्थित भारतीय कंपनियां भारत से बाहर की अपनी शाखाओं के कर्मचारियों को निजी प्रयोजन हेतु विदेशी मुद्रा ऋण दे सकती हैं । बशर्ते कि :-

उधारदाता की स्टाफ कल्याण योजना/ ऋण नियमावली के अंतर्गत और भारत तथा विदेश में निवासी स्टाफ को लागू अन्य नियम व शर्तों के अनुसार ऋण निजी प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा ऋण दी जायेगी । "

(कि.ज.उदेशी)
कार्यपालक निदेशक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?