विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) ( संशोधन) विनियमावली, 2003 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) ( संशोधन) विनियमावली, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा.80/2003-आरबी दिनांक: 08 जनवरी ,2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) का खंड (घ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 3/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, समय समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का उधार लेना अथवा देना) विनियमावली,2000 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत:- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलायेगी । (ii) यह राजकीय राजपर में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी । 2.विनियमावली में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000,विनियम 5 के उप-विनियम(5) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा अर्थात् :, " (6) भारत स्थित भारतीय कंपनियां भारत से बाहर की अपनी शाखाओं के कर्मचारियों को निजी प्रयोजन हेतु विदेशी मुद्रा ऋण दे सकती हैं । बशर्ते कि :- उधारदाता की स्टाफ कल्याण योजना/ ऋण नियमावली के अंतर्गत और भारत तथा विदेश में निवासी स्टाफ को लागू अन्य नियम व शर्तों के अनुसार ऋण निजी प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा ऋण दी जायेगी । " (कि.ज.उदेशी) |