विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2023
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भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2023 सं.फेमा.396(2)/2023-आरबी. — विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं फेमा.396/2019-आरबी दिनांक 17 अक्टूबर, 2019) (इसके पश्चात इसे 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्: – 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2023 कहा जाएगा। (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे। 2. मूल विनियमावली की अनुसूची 1 में संशोधन (i) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ द के बाद, निम्नलिखित नया उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा:- “ई. विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियमन 7(1) के अनुसार रुपया खाता रखने वाले भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को अनुमति भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियमन 7 (1) के अनुसार रुपया खाता रखते हैं, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों / ट्रेजरी बिलों की खरीद या बिक्री कर सकते हैं।" (ii) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 2 में, खंड (4) के बाद निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा:- (4ए) इस अनुसूची के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ई) के अनुसार भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों की खरीद के लिए अनुरक्षित/रखे गए राशि का भुगतान विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियमन 7 (1) के अनुसार उनके रुपये के खाते में धारित निधियों द्वारा किया जाएगा। (iii) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 4 में, खंड (2) के बाद निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा:- (2ए) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियम 7(1) के अनुसार रुपया खाता रखने वाले भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित लिखतों की बिक्री/परिपक्वता लाभ (निवल कर, यथा लागू हो) उक्त रुपया खाते में जमा की जाएगी। (डिम्पल भांडिया) फुटनोट:- मूल विनियमावली शासकीय राजपत्र में दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 को जी.एस.आर. सं. 796 (ई) के तहत भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किया गया था और निम्नानुसार संशोधित किया गया:
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