विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशि) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2007 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशि) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.
अधिसूचना सं.फेमा 158 / 2007-आरबी
दिनांक 3 सितंबर, 2007
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशि) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2007
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (च) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशि) विनियमावली 2000 ( मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. पे?मा 5/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-
(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशि) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2007 कहलाएंगे।
(ii) ये मई 25, 2007 से लागू समझे जाएंगे।@
2. विनियमावली में संशोधन :
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशि) विनियमावली, 2000 में अनुसूची 3 में, पैरा 7 के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा अर्थात:-
"7(अ) अटर्नी अधिकार द्वारा परिचालन
प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत बैंक अटर्नी अधिकार के अनुसार एन. आर. ओ. खाते में परिचालन की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते ऐसे परिचालन (i) रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए संबंधित विनियमों के अनुपालन के अधीन पात्र निवेशों के भुगतान सहित रुपए में सभी स्थानीय भुगतान और (ii) अनिवासी वैयक्तिक खाताधारक के भारत में चालू आय का भारत से बाहर प्रेषण, लागू टैक्सें के निवल तक सीमित हैं। निवासी अटर्नी अधिकार धारक स्वयं अनिवासी वैयक्तिक खाताधारक से इतर को किसी भी परिस्थितियों में, खाते में रखी गई निधियां भारत से बाहर प्रत्यावर्तित नहीं करेगा अथवा अनिवासी खाताधारक की ओर से किसी निवासी को उपहार के रूप में भुगतान नहीं करेगा अथवा खाते से अन्य एनआरओ खाते को निधियों का अंतरण नहीं करेगा। भारत से बाहर कोई प्रेषण समय-समय पर बैंक द्वारा यथानिर्धारित सीमा के अंदर और कर अनुपालन के अधीन होंगे।"
(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक
पाद टिप्पणी :
(i) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(ii)मूल विनियम सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के जी.एस.आर. सं.388(E) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए हैं :-
(क)दिनांक 09.04.2002 का जीएसआर सं.262(E)
(ख)दिनांक 19.08.2002 का जीएसआर सं.577(E)
(ग)दिनांक 31.12.2002 का जीएसआर सं.855(E)
(घ)दिनांक 04.08.2004 का जीएसआर सं. 494(E)
(ड़)दिनांक 07.04.2005 का जीएसआर सं.221(E)
(च)दिनांक 14.11.2005 का जीएसआर सं.663(E)
(छ)दिनांक 19.01.2006 का जीएसआर सं. 28(E) और
(ज)दिनांक 23.07.2007 का जीएसआर सं. 495(E)
जी. एस. आर. सं. 664(E)/अकतूबर 16, 2007
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