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विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) ( संशोधन) विनियमावली, 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.95/2003-आरबी

दिनांक : 2 जुलाई 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा
कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) ( संशोधन) विनियमावली, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.22/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए , भारतीय रिज़र्व बैंक , विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत में किसी शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) (संशोधन) विनियमावली 2003 कहलाएगी।
(ii) यह भारत सरकार के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगी।

विनियमावली में संशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) विनियमावली, 2000 में,
(1) विनियम 3 में से "अथवा कोई परियोजना कार्यालय " शब्दों को निकाल दिया जायेगा ।
(2) विनियम 3 में ,
(क) शीर्षक में से "अथवा परियोजना कार्यालय " के स्थान पर " कार्यालय " शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
(ख) उप-विनियम (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्
(ii) कोई भी विदेशी कंपनी भारत में परियोजना कार्यालय खोल सकती है बशर्ते कि उसने किसी भारतीय कंपनी से भारत में कोई परियोजना कार्यान्वयन के लिए ठेका प्राप्त किया हो , और
(क) परियोजना का वित्त पोषण सीधै ही विदेश से आवक प्रेषण द्वारा किया जाता है , अथवा
(ख) परियोजना का वित्तपोषण द्विपाक्षिक अथवा बहुपाक्षिक अंतर-राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेसी द्वारा किया जाता हो अथवा
(ग) परियोजना का अनुमोदन किसी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा किया गया है , अथवा
(घ) ठेका देने वाली भारत में कंपनी अथवा सत्ता को परियोजना के लिए भारत में स्थिति किसी सरकारी वित्तीय संस्था अथवा किसी बैंक द्वारा मीयादी ऋण मंजूर किया गया हो ।
(iii) विदेशी कंपनी निम्नलिखित विवरण देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के संबंचधित क्षेत्रीय कार्यालय , जिसके क्षेत्राधिकार में परियोजना कार्यालय स्थापित किया गया हो , को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :
(क) विदेशी कंपनी का नाम और पता
(ख) विनिमय 5 के खंड (ii) में निम्नलिखित ठेका देने के प की संदर्भ संख्या और तारीख
(ग) ठेका की कुल राशि
(घ) परियोजना कार्यालय का पता और उसका कार्यकाल
(ङ) शुरू की गई परियोजना का स्वरूप
(ग) उप-विनिमय (iii) निकाल दिया जायेगा ।
(3) विनिमय 6 के उप-विनिमय (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् ;
" विनिमय 5 के खंड (ii) के अंतर्गत भारत में परियोजना कार्यालय खोलने की अनुमति है और ऐसा परियोजना कार्यालय , परियोजना के  कार्यान्वयन से संबंधित और उसकी आनुषंगिक कार्यकलाप से भिन्न कोई अन्य कार्यकलाप नहीं शुरू करेगा अथवा उसका कार्यान्वयन नहीं करेगा। "
(4) फॉर्म एफएनसी में;
(क) पैरा ख की मद संख्या (iii) निकाल दी जायेगी ।
(ख) खंड 5 निकाल दिया जायेगा और खंड 6 को नंबर 5 कर दिया जायेगा।

(उषा थोरात)
कार्यपालक निदेशक

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