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विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की भारत में स्थापना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.102/2003-आरबी

दिनांक : 03 अक्तूबर , 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य
स्थान की भारत में स्थापना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.22/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए , भारतीय रिज़र्व बैंक , एतदद्वारा , विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा व्यापार के अन्य स्थान की स्थापना ) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की भारत में स्थापना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली 2003 कहलाएगी।

(ii) यह विनियमावली राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगी ।

2. विनियमावली में संशोधन
विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा व्यापार के अन्य स्थान की स्थापना) विनियमावली, 2000 के विनियम 2(छ) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा अर्थात्

(ज) " स्वाश्रयी आधार " का मतलब ऐसा शाखा कार्यालय जो केवल विशेष आर्थिक अंचल तक ही सीमित होगा और उसे भारत में विशेष आर्थिक अंचल से बाहर जिसमें भारत में उसके मूल कार्यालय की शाखाएं /सहायक कंपनियां शामिल होंगी, कारोबार कार्यालय /लेनदेन की अनुमति नहीं होगी । मौजूदा खंड (ज) को (झ) संख्या दी जायेगी ।

3. विनियम 3 में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा :
" यह उपबंधित किया जाता है कि कंपनी को विशेष आर्थिक अंचल (एसईजेड) में विनिर्माण और सेवा कार्यकलापों के लिए शाखा/ इकाई स्थापित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा और यह भी उपबंधित किया जायेगा कि;

I. ऐसी इकाइयां उन क्षेत्रों में कार्यरत हैं जहाँ पर शत-प्रतिशत विदेशी निवेश अनुमत है ।

II. ऐसी इकाइयां कंपनी अधिनियम की धारा 592 से 602 तक ) के भाग XI का अनुपालन करेंगी ।

III. ऐसी इकाइयां " स्वाश्रयी आधार "पर कार्य कर सकती हैं।

IV. कारोबार समाप्त करने और समापन आय के प्रेषण की स्थिति में 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.13/2000-आरबी के विनियम 6(1) (iii) में (क) के सिवाय सूचीबध्द दस्तावेजों के साथ विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी शाखा से संपर्क करेंगी " ।

(उषा थोरात)
कार्यपालक निदेशक

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