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विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2015

भारिबैंक/2015-16/310
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 45/2015-16 [(1)/6(आर)]

04 फरवरी 2016

सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/महोदय,

विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2015

प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 29 दिसंबर 2015 के जी.एस.आर. सं. 1004 (ई) के मार्फत 29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा. 6 (आर)/2015-आरबी के द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2015 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 एवं तत्पश्चात उसमें हुए संशोधनों को अधिक्रमित करती है।

2. नए विनियमों का सारांश नीचे दिया गया है :-

A. भारतीय करेंसी तथा करेंसी नोटों का निर्यात और आयात

ए) भारत में निवासी कोई व्यक्ति,

  1. 25000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति से अनधिक राशि तक भारत सरकार के करेंसी नोटों और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों को भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है;

  2. एक समय में 2 सिक्कों से अनधिक स्मारक सिक्के भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है अथवा भेज सकता है।

    स्पष्टीकरण:

    किसी विशिष्ट अवसर अथवा घटना के स्मरणार्थ भारत सरकार की टकसाल द्वारा भारतीय करेंसी में अभिव्यक्त और जारी सिक्के ’स्मारक सिक्कों’ में शमिल हैं।

  3. जो अस्थायी दौरे पर भारत से बाहर गया हुआ है, भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के किसी स्थान से लौटते समय प्रति व्यक्ति 25000/- रुपये से अनधिक राशि तक भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत में ला सकता है।

बी) भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक नहीं है, और भारत के दौरे पर है, वह

  1. 25000/- रुपये (पच्चीस हज़ार रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति से अनधिक राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत से बाहर ले जा सकता है;

  2. भारत के बाहर से 25000/- रुपये प्रति व्यक्ति से अनधिक राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत में ला सकता है।

B. विदेशी मुद्रा का भारत में आयात

कोई व्यक्ति -

  1. करेंसी नोटों, बैंक नोटों और यात्री चेकों को छोड़कर, बिना किसी सीमा के किसी भी रूप में विदेशी मुद्रा भारत में भेज सकता है ;

  2. भारत से बाहर के किसी भी स्थान से विदेशी मुद्रा (जारी न किये गये नोटों को छोड़कर) बिना किसी सीमा के भारत में ला सकता है, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति भारत में आते ही करेंसी घोषणा फॉर्म (Form CDF) में विदेशी मुद्रा की घोषणा सीमा शुल्क (कस्टम) प्राधिकारियों को प्रस्तुत करे। ऐसी घोषणा करना आवश्यक नहीं होगा यदि (किसी एक समय में) ऐसे व्यक्ति द्वारा लाये गये करेंसी नोटों, बैंक नोटों अथवा यात्री चेकों के रूप में विदेशी मुद्रा का समग्र मूल्य 10,000 अमरीकी डॉलर (दस हज़ार अमेरिकी डॉलर) से अनधिक अथवा समतुल्य हो और / अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा लाए गए विदेशी करेंसी नोटों का समग्र मूल्य 5,000 अमरीकी डॉलर (पांच हज़ार अमेरिकी डॉलर) से अनधिक अथवा उसके समतुल्य हो।

सी. विदेशी मुद्रा और करेंसी नोटों का निर्यात

  1. प्राधिकृत व्यक्ति सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त विदेशी मुद्रा भारत से बाहर भेज सकता है।

  2. कोई व्यक्ति निम्नलिखित को भारत से बाहर ले जा सकता है अथवा भेज सकता है:

    ए. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 के अनुसार रखे गये विदेशी मुद्रा खाते पर आहरित चेक ;

    बी. उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित अथवा जारी नियमों अथवा विनियमों अथवा निदेशों के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति से आहरण के जरिए प्राप्त विदेशी मुद्रा;

    सी. भारत में लाए गए जलयानों अथवा हवाई जहाजों की तिजोरियों (सेफ्) में रखी करेंसी अथवा जलयान या हवाई जहाज पर लादी गयी करेंसी जिसके लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति ली गई हो;

  3. कोई व्यक्ति भारत से बाहर निम्नवत करेंसी ले जा सकता है –

    ए. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी करेंसी का धारण और प्रतिधारण) विनियमावली, 2000 के अनुसार स्वयं द्वारा अधिकृत (धारित) विदेशी मुद्रा ;

    बी. विदेश यात्रा से लौटते समय, व्यय न हुई अपने साथ लायी गई विदेशी मुद्रा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी करेंसी का धारण और प्रतिधारण) विनियमावली, 2000 के अनुसार रखी (retain की) गई हो;

  4. भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा व्यय न हुई वह विदेशी मुद्रा भारत से बाहर ले जायी जा सकती है जो उसके द्वारा लाई गई एवं करेंसी घोषणा फॉर्म (CDF) में घोषित की गई विदेशी मुद्रा से अधिक न हो।

डी. नेपाल और भूटान को अथवा से करेंसी का निर्यात और आयात

कोई व्यक्ति –

  1. भारत से बाहर नेपाल अथवा भूटान को भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (किसी भी मामले में 100 रुपये मूल्यवर्ग से ऊपर के नोटों को छोडकर) ले जा सकता है अथवा भेज सकता है, बशर्ते यह कि भारत से नेपाल अथवा भूटान की यात्रा करने वाला व्यक्ति 500 रुपये और / अथवा 1000 रुपये मूल्यवर्ग के भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोट 25000/- रुपये तक की सीमा में अपने साथ ले जा सकता है;

  2. भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (किसी भी मामले में 100 रुपये मूल्यवर्ग से ऊपर के नोटों को छोडकर) नेपाल अथवा भूटान से भारत में ला सकता है;

  3. नेपाल अथवा भूटान की करेंसी होने के कारण भारत से बाहर नेपाल अथवा भूटान को ऐसे करेंसी नोट ले जा सकता अथवा नेपाल अथवा भूटान से उन्हें भारत में ला सकता है।

ई. भारतीय सिक्कों के निर्यात पर रोक

कोई भी व्यक्ति ऐसे भारतीय सिक्के भारत से बाहर नहीं ले जा सकता है अथवा भेज सकता है जो पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में शामिल हैं।

3. नए विनियम 29 दिसंबर 2015 के जीएसआर सं. 1004 (ई) के जरिए जारी 29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा. 6 (आर)/ 2015-आरबी द्वारा अधिसूचित किए गए हैं और 29 दिसंबर 2015 से लागू होंगे।

4. प्रधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं।

भवदीय

(बी.पी.कानूनगो)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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