विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न/डेरिवेटिव संविदा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न/डेरिवेटिव संविदा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना संख्या फेमा.240/2012-आरबी 25 सितंबर, 2012 विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न/डेरिवेटिव संविदा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 के 42) के खंड 47 के उप-खंड (2) की शर्त (एच) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न/डेरिवेटिव संविदा) विनियम, 2000 (अधिसूचना संख्या फेमा 25/2000-आरबी दिनांकित 3 मई 2000) में निम्नलिखित संशोधन किये जा रहे हैं :- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ
2. अनुसूचियों का संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न/डेरिवेटिव संविदा) विनियम, 2000 (अधिसूचना संख्या फेमा 25/2000-आरबी दिनांकित 3 मई 2000) में.
“(4) रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन भारत में निवास कर रहा एक व्यक्ति कारोबार लेन-देनों या बाह्य वाणिज्यिक उधार से उत्पन्न विनिमय जोखिम के एक्सपोज़र से बचाव करने के लिए एक प्राधिकृत डीलर के साथ पारस्परिक मुद्रा विकल्प कम लागत संरचनाओं (मुद्राओं में से किसी एक मुद्रा के रूप में रुपए को शामिल न करते हुए) तथा विदेशी मुद्रा – रुपए ऑप्शन कम लागत संरचनाओं को निष्पादित कर सकते हैं’’। (रुद्र नारायण कार) फुटनोट:- 1. @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्व व्यापी प्रभाव दिये जाने के कारण किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 2. जी.एस.आर संख्या 411 (ई) दिनांकित 08 मई 2000 के माध्यम से भाग ॥ खंड 3, उपखंड (i) में सरकारी राजपत्र में प्रमुख विनियमों को प्रकाशित किया गया था तथा बाद में निम्न के माध्यम से संशोधित किया गया था – जी.एस.आर. संख्या 756 (ई) दिनांकित 28.09.2000
|