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विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) (संशोधन) विनियमावली, 2004

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभ्ााग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा.110/2004-आरबी

दिनांक: 05 फरवरी ,2004

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन)
(संशोधन) विनियमावली, 2004

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उप-धारा (2),धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई , 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.1/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक,केंद्र सरकार के साथ परामर्श से विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली 2000 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ्

(i) यह विनियमावली, विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन) (संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएगी।

(ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन)(संशोधन) विनियमावली, 2000(इसके आगे इसे "उक्त विनियमावली," अभिहित) में विनियम 4(क) के बाद निम्नलिखित उप-बंध जोड़ा जायेगा ।

"बशर्ते कि,

(क) अधिनियम के प्रावधानों अथवा नियमावली अथवा विनियमावली अथवा निदेश अथवा उनके अंतर्गत बनाये गये अथवा जारी आदेश के अधीन , निवासी व्यक्ति से, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट लेनदेन से संबंधित पूंजीखाता लेनदेन व़े लिए प्रति कैलेंडर वर्ष अधिकतम् 25,000 अमरीकी डॉलर विदेशी मुद्रा आहरित कर सकता है ।

(ख) यदि निवासी व्यक्ति द्वारा अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किसी पूंजीखाता लेनदेन व़े लिए प्रति कैलेंडर वर्ष विदेशी मुद्रा का आहरण 25,000 अमरीकी डॉलर से अधिक होता है तो लेनदेन व़े लिए आहरण के संबंध में संगत विनियमावली में विनिर्दिष्ट सीमा लागू होगी ।

बशर्ते यह भी कि खंड(क) के पहले प्रावदान के अंतर्गत आहरित 25,000 अमरीकी डॉलर विदेशी मुद्रा का कोई भी हिस्सा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल(एफएटीएफ) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित और घोषित एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किये गैर-सहकारी देशों तथा प्रदेशों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रेषण हेतु इश्तेमाल नही किया जायेगा।

(श्यामला गोपीनाथ)
कार्यपालक निदेशक

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