विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) (संशोधन)विनियमावली, 2003 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) (संशोधन)विनियमावली, 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा.103/2003-आरबी दिनांक: 13 अक्तूबर , 2003 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 7/2000-आरबी) में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) यह विनियमावली, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण)(संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलायेगी । 2. विनियमावली 3 में संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण)(संशोधन) विनियमावली, 2000 के विनियम 5 के उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखितजोड़ा जायेगा अर्थात् :- "(3) अपने पास प्रस्तुत आवेदन पर भारतीय रिज़र्व बैंक , भारत में निगमित किसी कंपनी को जिसका विदेश में कार्यालय हो , भारत से बाहर अपने कारोबार तथा अपने स्टाफ के आवास के प्रयोजन से , आवश्यक समझे जाने वाले नियम व शर्तों के अधीन अचल संपत्ति के अधिग्रहण करने की अनुमति दे सकता है । (उषा थोरात) |