विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2007 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय - मुंबई
अधिसूचना सं.फेमा 173 /2007-आरबी
दिसंबर 19, 2007
विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का
अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2007
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (क) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-
(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली 2007 कहलाएंगे।
(ii) ये सितंबर 2007 के 26वें दिन से लागू समझे जाएंगे।
2. विनियम 6आ में संशोधन :-
विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (जुलाई 7, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004) (अब से आगे ’मूल विनियम’ के रूप में उल्लिखित) में, विनियम 6 में,
- उप-विनियम (2) में, खण्ड (i) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा "(i) संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों में भारतीय पार्टी की कुल वित्तीय वचनबद्धता अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख की स्थिति में भारतीय पार्टी के निवल मालियत के 400 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"
- उप-विनियम (2) में, खण्ड (i) में, स्पष्टीकरण में, "निवल मालियत के 200% अथवा 300%, जैसा मामला हो, की सीमा के अंदर ’कुल वित्तीय वचनबद्धता’ को निश्चित करने के प्रयोजन के लिए" शब्दों और आंकड़ों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- उप-विनियम (3) में खण्ड (ii) में, "कार्पोरेट्स के मामले में निवल मालियत के 300% से अधिक नहीं होगा और पंजीकृत साझेदारी फर्मों के मामले में निवल मालियत के 200% से अधिक नहीं होगा" शब्दों और आंकड़ों के लिए "निवल मालियत के 400% से अधिक नहीं होगा" शब्दों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- उप-विनियम (3) में, खण्ड (ii) में, उपर्युक्त स्पष्टीकरण में, "कार्पोरेट्स के मामले में, निवल मालियत के 300% से अधिक नहीं होगा और पंजीकृत साझेदारी फर्मों के मामले में, निवल मालियत 200% से अधिक नहीं होगा" शब्दों और आंकड़ों के लिए "निवल मालियत के 400%" शब्दें और आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
"निवल मालियत के 400% की सीमा के अंदर ’कुल वित्तीय वचनबद्धता’ को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए।"
3. विनियम 6आ का संशोधन
मूल विनियमावली में, विनियम 6आ में,
- खण्ड (क) में, "और निवेश के वर्ष के 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में कम से कम 10% की शेयरधारिता उसके नाम में है" शब्दों और आंकड़ों को हटा दिया जाएगा।
- खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (i) में, "निवल मालियत के 35%" शब्दें और आंकड़ों के लिए "निवल मालियत के 50%" शब्दों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक
पाद टिप्पणी :
(i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 सरकारी राजपत्र में दिनांक नवंबर 19, 2004 को जी.एस.आर. सं.757(E) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :
अप्रैल 7, 2005 के जी.एस.आर.220(E),
मई 27, 2005 के जी.एस.आर.337(E),
अगस्त 31, 2005 के जी.एस.आर. सं. 552(E),
सितम्बर 6, 2006 के जी.एस.आर. सं. 535(E),
जनवरी 5, 2008 के जी.एस.आर. सं. 13(E)
(ii) यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विनियम के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जी.एस.आर.सं. 209(E) / मार्च 25, 2008 |