विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पंद्रहवां संशोधन) विनियमावली, 2016 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पंद्रहवां संशोधन) विनियमावली, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा. 377/2016-आरबी 10 जनवरी 2017 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पंद्रहवां संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे। (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। 2. विनियम 2 में संशोधन: मूल विनियमावली में विनियम 2 में खंड (ii) के पश्चात एक नया खंड अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात:- (iiए) ‘परिवर्तनीय नोट’ (convertible note) अर्थात किसी स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी एक ऐसी लिखत जो प्रारम्भिक तौर पर कर्ज़ के रूप में प्राप्त धनराशि को इंगित करती है, और उसके धारक को उसके विकल्प पर पुनर्भुगतान योग्य होगी अथवा इस नोट को जारी करने की तारीख से पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के भीतर उस संख्या में उस स्टार्टअप कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय होगी, साथ ही यह उक्त लिखत में उल्लिखित और स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों के अनुरूप विशिष्ट स्थितियों में परिवर्तनीय होगी। 3. नए विनियम का अंतर्वेशन मौजूदा विनियम 6सी के पश्चात निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात:- “6डी. स्टार्टअप कंपनियों द्वारा परिवर्तनीय नोट (convertible note) जारी करना (1) भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति (पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक अथवा पाकिस्तान या बांग्लादेश में स्थापित/ पंजीकृत किसी एंटीटी से भिन्न) किसी भारतीय स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय नोट (convertible note) की एक शृंखला में रुपये 25 लाख अथवा उससे अधिक मूल्य के परिवर्तनीय नोट (convertible note) खरीद सकता है। स्पष्टीकरण: इस विनियमावली के प्रयोजन से ‘स्टार्टअप’ कंपनी अर्थात कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम,1956 के तहत अथवा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 17 फरवरी 2016 को जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 180(ई) के अनुरूप निगमित कोई निजी कंपनी है। (2) कोई स्टार्टअप कंपनी यदि ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत है जिसमें विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन आवश्यक है, वह अनिवासियों को केवल सरकारी अनुमोदन पर ही परिवर्तनीय नोट (convertible note) जारी कर सकती है । स्पष्टीकरण: इस विनियमावली के प्रयोजन से, परिवर्तनीय नोट (convertible note) के बदले शेयर जारी करना मूल विनियमावली की अनुसूची-1 के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। (3) कोई स्टार्टअप कंपनी जो भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति के पक्ष में परिवर्तनीय नोट (convertible note) जारी करती है, वह समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप आवक विप्रेषण द्वारा बैंकिंग चैनल के माध्यम से अथवा संबंधित व्यक्ति के NRE/ FCNR(B)/ ESCROW खाते में डेबिट कर के प्रतिफल राशि प्राप्त कर सकेगी। बशर्ते कि उक्त प्रयोजन के लिए खोला गया ESCROW खाता आवश्यकता पूर्ण हो जाने के तुरंत बाद अथवा छह माह की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, बंद किया जाए। तथापि किसी भी मामले में छह महीने की अवधि के पश्चात ESCROW खाते जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। (4) मूल विनियमावली की अनुसूची 4 के प्रावधानों के अनुरूप अनिवासी भारतीय (NRI) अप्रत्यावर्तनीय आधार पर परिवर्तनीय नोट (convertible note) प्राप्त कर सकते हैं। (5) भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति भारत के निवासियों अथवा भारत से बाहर के निवासियों से परिवर्तनीय नोट (convertible note) प्राप्त कर सकता है अथवा बिक्री द्वारा उसका अंतरण कर सकता है बशर्ते ऐसा अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कीमत निर्धारण दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो। यदि स्टार्टअप कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र से सम्बद्ध है जिसके लिए सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है, ऐसे मामलों में सरकारी अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। (6) परिवर्तनीय नोट (convertible note) जारी करने वाली स्टार्टअप कंपनी को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होंगी। (शेखर भटनागर) पाद-टिप्पणी :- मूल विनियमावली 8 मई 2000 को जी.एस.आर.सं.406 (अ) भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:- जी.एस.आर. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001 |